दिल्ली में तेजाब फेंकने के मामले में चिकित्सक को 12 साल की सजा

दिल्ली की एक अदालत ने 2014 में एक महिला पर तेजाब फेंकने के मामले में चिकित्सक अशोक यादव को 12 साल की कठोर सजा सुनाई है। इस मामले में सह-आरोपी वैभव को रिहा कर दिया गया है। जानें इस मामले की पूरी जानकारी और अदालत के फैसले के पीछे की कहानी।
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दिल्ली में तेजाब फेंकने के मामले में चिकित्सक को 12 साल की सजा

दिल्ली की अदालत का फैसला

दिल्ली की एक अदालत ने 2014 में एक महिला पर तेजाब फेंकने के मामले में चिकित्सक अशोक यादव को 12 साल की कठोर सजा सुनाई है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सौम्या चौहान ने इस मामले में यादव (42) और उसके सह-आरोपी वैभव (32) के खिलाफ सजा पर बहस की। दोनों को महिला पर तेजाब फेंकने की साजिश में दोषी पाया गया।


अभियोजक निम्मी सिसोदिया ने अदालत में कहा कि अपराधियों को किसी भी प्रकार की नरमी नहीं दी जानी चाहिए। हाल ही में जारी आदेश में अदालत ने स्पष्ट किया कि अशोक यादव इस साजिश का मुख्य योजनाकार था। जब पीड़िता ने उसकी शादी के प्रस्ताव को ठुकरा दिया और किसी और से विवाह तय कर लिया, तो उसने प्रतिशोध के तहत उसका चेहरा बिगाड़ने की योजना बनाई।


यादव ने सह-आरोपी वैभव के साथ मिलकर इस योजना को अंजाम देने का निर्णय लिया और वारदात को लूट का रूप देने की कोशिश की। अदालत ने यादव को 12 साल की कठोर सजा और पांच लाख रुपये का जुर्माना भरने का आदेश दिया। वहीं, वैभव को रिहा कर दिया गया, क्योंकि उसने 25 दिसंबर, 2014 से 10 साल से अधिक की सजा काट ली थी।