दिल्ली में गोलीबारी मामले में बीजेपी विधायक को मिली चार साल की सजा

दिल्ली की एक अदालत ने 2018 में एक फार्महाउस में जश्न के दौरान गोली चलाने के मामले में बीजेपी विधायक राजू कुमार सिंह को चार साल की सजा सुनाई है। इस घटना में अर्चना गुप्ता की मौत हो गई थी। अदालत ने मृतका के पति को ₹25 लाख का मुआवज़ा देने का भी आदेश दिया। जानें इस मामले की पूरी जानकारी और अदालत की सुनवाई के बारे में।
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दिल्ली की अदालत का फैसला

दिल्ली की एक अदालत ने 2018 में दक्षिण दिल्ली के एक फार्महाउस में जश्न के दौरान गोली चलाने के मामले में बिहार के बीजेपी विधायक राजू कुमार सिंह को चार साल की सजा सुनाई है। इस घटना में अर्चना गुप्ता की मृत्यु हो गई थी। स्पेशल जज विशाल गोगने ने मृतका के पति को ₹25 लाख का मुआवज़ा देने का आदेश भी दिया।


राजू कुमार सिंह को पिछले महीने इस मामले में दोषी ठहराया गया था, जिसमें 2018 की न्यू ईयर ईव पर खुशी में की गई फायरिंग से 45 वर्षीय महिला की जान चली गई थी। शुक्रवार को उन्होंने अदालत से जेल की सजा न देने की गुहार लगाई, यह कहते हुए कि उन्होंने यह अपराध "वैज्ञानिक जानकारी की कमी" के कारण किया, क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि गोली किस दिशा में जाएगी।


अदालत की सुनवाई

यह दलीलें राउज़ एवेन्यू कोर्ट के स्पेशल जज विशाल गोगने के समक्ष प्रस्तुत की गईं, जो सजा की अवधि पर बहस सुन रहे थे। अदालत ने अपना निर्णय शनिवार के लिए सुरक्षित रख लिया है। कोर्ट ने 6 जून को बिहार के साहेबगंज से बीजेपी के मौजूदा विधायक सिंह को दोषी ठहराया था। यह मामला 2018 में नए साल की पूर्व संध्या पर साउथ दिल्ली के फतेहपुर बेरी में एक फार्महाउस में जश्न के दौरान हवा में गोली चलाने से संबंधित है। गोली अर्चना गुप्ता को लगी, जो शिकायतकर्ता विकास गुप्ता की पत्नी थीं और सिंह के भाई द्वारा आयोजित पार्टी में शामिल हुई थीं।