दिल्ली में आवारा कुत्तों को बचाने के प्रयास में हिंसा, पुलिस ने दर्ज की शिकायत

दिल्ली के रोहिणी में आवारा कुत्तों को पकड़ने के दौरान एक समूह ने एमसीडी कर्मचारियों पर हमला किया, जिसमें दो कुत्तों को छुड़ाने और वाहन को नुकसान पहुँचाने की घटना शामिल है। पुलिस ने इस मामले में शिकायत दर्ज की है। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में आवारा कुत्तों को हटाने का आदेश दिया था, जिसके बाद यह घटना हुई। जानें इस विवादास्पद मुद्दे पर और क्या हो रहा है।
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दिल्ली में आवारा कुत्तों को बचाने के प्रयास में हिंसा, पुलिस ने दर्ज की शिकायत

रोहिणी में कुत्तों को पकड़ने के अभियान पर हमला

दिल्ली पुलिस ने मंगलवार को जानकारी दी कि रोहिणी में लगभग 15 से 20 लोगों के एक समूह ने आवारा कुत्तों को पकड़ने के दौरान नगर निगम (एमसीडी) के कर्मचारियों पर हमला किया। पुलिस के अनुसार, इस समूह ने एमसीडी के कर्मचारियों पर हमला करते हुए दो पकड़े गए कुत्तों को छुड़ाया और एमसीडी के वाहन को नुकसान पहुँचाया, जिसमें खिड़कियाँ तोड़ना और रजिस्टर व लॉगबुक चुराना शामिल था।


रोहिणी के डीसीपी राजीव रंजन ने बताया कि इस घटना के संबंध में समूह के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई है। आरोपियों ने एमसीडी के वाहन में बाधा डालते हुए दो आवारा कुत्तों को छुड़ाने का प्रयास किया।


उन्होंने कहा कि लोक सेवकों के कर्तव्यों में बाधा डालने और चोरी के आरोपों के तहत मामला दर्ज किया गया है। इससे पहले, 11 और 12 अगस्त को नई दिल्ली में कुत्ते प्रेमियों द्वारा बिना अनुमति के किए गए विरोध प्रदर्शनों के सिलसिले में चार प्राथमिकी दर्ज की गई थीं।


पुलिस ने बताया कि जिन लोगों ने बार-बार अनुरोध के बावजूद विरोध स्थल नहीं छोड़ा, उन्हें हिरासत में लिया गया। कानून का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी। यह घटना आवारा कुत्तों को लेकर चल रही कानूनी लड़ाई के बीच हुई है।


सुप्रीम कोर्ट का आदेश और उसके प्रभाव

11 अगस्त को, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम और फरीदाबाद के सभी क्षेत्रों को आवारा कुत्तों से मुक्त किया जाए। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि पकड़े गए जानवरों को वापस सड़कों पर नहीं छोड़ा जाना चाहिए।


गुरुवार (14 अगस्त) को, सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र से आवारा कुत्तों को हटाने के अपने आदेश पर रोक लगाने की मांग वाली याचिकाओं पर अपना निर्णय सुरक्षित रखा। न्यायमूर्ति विक्रम नाथ, न्यायमूर्ति संदीप मेहता और न्यायमूर्ति एनवी अंजारिया की पीठ ने कहा कि वे इस मामले पर एक अलग पीठ के 11 अगस्त के फैसले पर अंतरिम आदेश पारित करेंगी।