दिल्ली में Coldrif कफ सिरप पर प्रतिबंध, बच्चों की मौतों का मामला गंभीर

ColdRif कफ सिरप पर कार्रवाई का विस्तार
कई बच्चों की जान लेने वाले Coldrif कफ सिरप के खिलाफ सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। अब दिल्ली सरकार ने इस दवा की बिक्री और वितरण पर रोक लगा दी है। इससे पहले, पश्चिम बंगाल ने भी खुदरा और थोक विक्रेताओं को Coldrif कफ सिरप की बिक्री पर रोक लगाने का आदेश दिया था। मणिपुर ने भी 'अत्यधिक विषाक्त' रसायन वाले दो कफ सिरप ब्रांड पर प्रतिबंध लगाया है।
स्वास्थ्य के लिए हानिकारक पाया गया
दिल्ली के औषधि नियंत्रण विभाग ने Coldrif कफ सिरप को 'मानक गुणवत्ता से कम' घोषित किया है। यह सिरप स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, क्योंकि इसमें 46.28% डाइथिलीन ग्लाइकॉल पाया गया है, जो अत्यंत विषैला होता है।
सिरप के उपयोग से बचने की सलाह
ColdRif Syrup (Paracetamol, Phenylephrine Hydrochloride, Chlorpheniramine Maleate Syrup) की बिक्री पर रोक लगाई गई है, जो मई 2025 में निर्मित हुई थी और इसकी एक्सपायरी डेट अप्रैल 2027 थी। इस दवा का निर्माण तमिलनाडु की श्रीसेन फार्मा कंपनी द्वारा किया गया है। सभी दवा विक्रेताओं और वितरकों को निर्देश दिया गया है कि वे इस सिरप की बिक्री और वितरण तुरंत रोक दें। आम जनता से भी अपील की गई है कि वे इसका उपयोग न करें।
कंपनी के मालिक की गिरफ्तारी
मध्य प्रदेश में 20 से अधिक बच्चों की मौत के मामले में श्रीसेन फार्मा कंपनी के मालिक रंगनाथन गोविंदन को 10 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा गया है। उन्हें तमिलनाडु से हिरासत में लिया गया था और फिर छिंदवाड़ा की कोर्ट में पेश किया गया।
बंगाल और मणिपुर में भी कार्रवाई
मणिपुर सरकार ने भी कफ सिरप के दो ब्रांड पर रोक लगाई है, जिनमें विषाक्त रसायन पाए गए हैं। वहीं, बंगाल केमिस्ट्स एंड ड्रगिस्ट्स एसोसिएशन ने सभी खुदरा और थोक विक्रेताओं को Coldrif कफ सिरप की बिक्री और खरीद पर रोक लगाने का निर्देश दिया है।