दिल्ली पुलिस के अधिकारियों पर रिश्वतखोरी का मामला: अदालत ने शुरू की कार्रवाई

दिल्ली में रिश्वतखोरी का मामला
दिल्ली की एक अदालत ने पिछले साल नवंबर में एक व्यक्ति को मादक पदार्थ से जुड़े मामले में फंसाने के लिए रिश्वत मांगने के आरोप में दो पुलिस अधिकारियों और एक हेड कांस्टेबल के खिलाफ मुकदमा चलाने का आदेश दिया है।
विशेष न्यायाधीश शैलेंद्र मलिक ने दिल्ली पुलिस के उपनिरीक्षक संजीव कुमार, सहायक उपनिरीक्षक किरोड़ीमल और हेड कांस्टेबल संजय कुमार के खिलाफ आरोप तय करने का निर्देश दिया है।
न्यायमूर्ति मलिक ने नौ जून को दिए गए आदेश में कहा, “प्रथम दृष्टया, रिकॉर्ड में पर्याप्त सामग्री और साक्ष्य मौजूद हैं, जो दर्शाते हैं कि आरोपियों ने शिकायतकर्ता से रिश्वत मांगने के लिए आपराधिक साजिश रची थी और संजय कुमार ने रिश्वत की रकम स्वीकार की थी।”
शिकायत के अनुसार, आरोपित पुलिस अधिकारियों ने पिछले साल दरियागंज क्षेत्र में एक अलग मामले में शिकायतकर्ता के दो दोस्तों को गिरफ्तार न करने के लिए दो लाख रुपये की रिश्वत मांगी थी।
आरोप है कि पुलिस अधिकारियों ने शिकायतकर्ता को धमकी दी थी कि यदि उसने रिश्वत नहीं दी, तो वे उसे फंसा देंगे। न्यायमूर्ति मलिक ने संजीव और किरोड़ीमल की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने अभियोजन मंजूरी को अवैध बताते हुए बरी करने का अनुरोध किया था।