दिल्ली दंगों के मामले में उमर खालिद और शरजील इमाम को जमानत से इनकार

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली दंगों के आरोपी उमर खालिद और शरजील इमाम की जमानत याचिकाएं खारिज कर दी हैं, जबकि पांच अन्य आरोपियों को राहत मिली है। अदालत ने कहा कि इन दोनों की भूमिका अन्य आरोपियों की तुलना में अधिक गंभीर है। सुनवाई के दौरान, राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मामलों में जमानत के सख्त मानदंडों पर चर्चा की गई। जानें इस मामले में अदालत ने क्या कहा और किन आरोपियों को जमानत मिली।
 | 
दिल्ली दंगों के मामले में उमर खालिद और शरजील इमाम को जमानत से इनकार

सुप्रीम कोर्ट का महत्वपूर्ण निर्णय

दिल्ली दंगों के संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट ने उमर खालिद और शरजील इमाम की जमानत याचिकाओं को खारिज कर दिया है। अदालत ने कहा कि इन दोनों आरोपियों की भूमिका अन्य सह-आरोपियों की तुलना में अधिक गंभीर है। हालांकि, कोर्ट ने पांच अन्य आरोपियों को जमानत प्रदान की, जिससे इस संवेदनशील मामले में कुछ राहत मिली है।


जमानत मिलने वाले पांच आरोपी

जिन पांच आरोपियों को जमानत मिली है, उनमें शामिल हैं: गुलफिशा फातिमा, मेरान हैदर, शिफा-उर-रहमान, मोहम्मद सलीम खान, और शादाब अहमद।


अदालत की टिप्पणी

सुनवाई के दौरान, पीठ ने राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मामलों में जमानत के मानदंडों पर चर्चा की। अदालत ने स्पष्ट किया कि ऐसे मामलों में जमानत के लिए सख्त मानक लागू होते हैं। यदि अभियोजन सामग्री प्रथम दृष्टया विश्वसनीय है, तो आरोपी को हिरासत में रखा जाना चाहिए।


उमर खालिद और शरजील इमाम पर अदालत की राय

अदालत ने कहा कि उमर खालिद और शरजील इमाम UAPA की धारा 43D(5) के तहत निर्धारित शर्तों को पूरा नहीं करते हैं। इस कारण उनकी जमानत याचिकाएं खारिज कर दी गईं। अदालत ने यह भी कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मामलों में जमानत के मानक सख्त होते हैं।