दिल्ली कोर्ट ने केजरीवाल और सिसोदिया को शराब घोटाले में बरी किया
कोर्ट का फैसला
दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने शराब घोटाले के मामले में पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को बरी कर दिया है। कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि दोनों के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं हैं। इस मामले में सीबीआई ने 23 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दायर की थी, लेकिन कोर्ट ने सभी आरोपों को खारिज कर दिया।
कोर्ट के बाहर केजरीवाल ने मीडिया से बातचीत करते हुए भावुक हो गए। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ वर्षों से बीजेपी उन पर झूठे आरोप लगा रही थी। आज कोर्ट ने सभी आरोपों को खारिज कर दिया है। उन्होंने न्यायपालिका पर भरोसा जताते हुए जज का धन्यवाद किया।
केजरीवाल ने कहा कि यह एक बड़ा राजनीतिक षड्यंत्र था, जिसका उद्देश्य आम आदमी पार्टी को खत्म करना था। उन्होंने कहा कि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ कि एक sitting chief minister को जेल में डाला गया।
मनीष सिसोदिया ने भी कोर्ट के फैसले पर गर्व महसूस किया और कहा कि यह सच की जीत है।
सीबीआई ने कहा कि वे इस फैसले के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में अपील करेंगे।
विशेष जज जितेंद्र सिंह ने इस मामले का फैसला सुनाया। वे दिल्ली ज्यूडिशियल सर्विस के अनुभवी जज हैं और भ्रष्टाचार से संबंधित मामलों की सुनवाई करते हैं।
