दिल्ली कोर्ट ने 26/11 के आरोपी ताहव्वुर राणा को परिवार से एक बार फोन करने की अनुमति दी

ताहव्वुर राणा को फोन कॉल की अनुमति
दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट ने 26/11 मुंबई आतंकवादी हमले के आरोपी ताहव्वुर राणा को अपने परिवार से एक बार फोन करने की अनुमति दी है। यह कॉल तिहाड़ जेल के नियमों के अनुसार और कड़ी निगरानी में की जाएगी। इसके अलावा, कोर्ट ने राणा की स्वास्थ्य समस्याओं पर एक विस्तृत स्थिति रिपोर्ट भी मांगी है, जिसे 10 दिनों के भीतर प्रस्तुत किया जाना है.
NIA की प्रतिक्रिया
राष्ट्रीय अन्वेषण एजेंसी (NIA) ने जेल अधिकारियों को इस एक बार के फोन कॉल की अनुमति देने की स्वीकृति दी है.
जेल अधिकारियों से रिपोर्ट की मांग
कोर्ट ने जेल अधिकारियों से यह भी स्पष्ट करने के लिए एक विस्तृत रिपोर्ट मांगी है कि क्या राणा को भविष्य में नियमित फोन कॉल करने की अनुमति दी जानी चाहिए, जैसा कि जेल मैनुअल में उल्लेखित है.
ताहव्वुर राणा की न्यायिक हिरासत बढ़ाई गई
गौरतलब है कि 6 जून को कोर्ट ने 26/11 के मास्टरमाइंड ताहव्वुर राणा की न्यायिक हिरासत बढ़ा दी थी। उन्हें अगली बार 9 जुलाई को कोर्ट में पेश किया जाएगा। सुरक्षा कारणों से राणा को वर्चुअल मोड के माध्यम से कोर्ट में पेश किया गया। सुनवाई के दौरान, उनके वकील ने उनकी स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं को उठाया। कोर्ट ने इस पर ध्यान देते हुए तिहाड़ अधिकारियों को 9 जून तक स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया.
NIA द्वारा साक्ष्य संग्रह
1 मई को, कोर्ट ने NIA को राणा के आवाज और हस्ताक्षर के नमूने एकत्र करने की अनुमति दी थी। कोर्ट ने NIA के आवेदन को मंजूरी दी, जिससे एजेंसी की 2008 के मुंबई आतंकवादी हमलों में राणा की भूमिका की जांच के लिए आगे की फोरेंसिक परीक्षा संभव हो सकी.