दिल्ली की अदालत ने लैंड फॉर जॉब्स मामले में आदेश सुरक्षित रखा
दिल्ली के राउज़ एवेन्यू कोर्ट ने लैंड फॉर जॉब्स मामले में लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव के खिलाफ आरोपों पर अपना आदेश सुरक्षित रखा है। सीबीआई ने आरोप लगाया है कि इन नेताओं ने रेलवे में नौकरी देने के लिए भूमि का दुरुपयोग किया। अदालत का निर्णय 13 अक्टूबर को आने की उम्मीद है। इस मामले में और जानकारी का इंतजार किया जा रहा है।
Sep 11, 2025, 11:03 IST
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लैंड फॉर जॉब्स मामले में सुनवाई
दिल्ली के राउज़ एवेन्यू कोर्ट ने गुरुवार को लैंड फॉर जॉब्स मामले में आरजेडी प्रमुख और पूर्व रेलवे मंत्री लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव और अन्य के खिलाफ आरोपों पर अपना आदेश सुरक्षित रखा। सीबीआई ने आरोप पत्र दाखिल किया है जिसमें उन पर रेलवे में भूमि के बदले नौकरी देने का आरोप लगाया गया है। अदालत का आदेश 13 अक्टूबर को आने की उम्मीद है।
सीबीआई द्वारा आरोप पत्र
लैंड फॉर जॉब्स स्कैम मामले में | दिल्ली के राउज़ एवेन्यू कोर्ट ने लालू प्रसाद यादव और अन्य के खिलाफ आरोप पर आदेश सुरक्षित रखा।
सीबीआई ने पूर्व रेलवे मंत्री लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी और अन्य के खिलाफ इस मामले में आरोप पत्र दाखिल किया है। आरोप है कि रेलवे में नौकरी देने के लिए…
— मीडिया चैनल (@MediaChannel) 11 सितंबर, 2025
यह एक ब्रेकिंग कहानी है। अधिक जानकारी की प्रतीक्षा की जा रही है...