दिल्ली की अदालत ने तुर्कमान गेट पत्थरबाजी मामले में आरोपियों की हिरासत बढ़ाई
दिल्ली अदालत का निर्णय
गुरुवार को दिल्ली की एक अदालत ने तुर्कमान गेट पत्थरबाजी मामले में पांच आरोपियों की न्यायिक हिरासत को 13 दिनों के लिए बढ़ा दिया। न्यायिक मजिस्ट्रेट पूजा सुहाग ने सभी आरोपियों, जिनमें मोहम्मद कैफ, कासिफ, अरीब, अदनान और समीर शामिल हैं, को 13 दिनों की हिरासत में रहने की बात कही। इन आरोपियों को एक दिन की न्यायिक हिरासत के बाद अदालत में पेश किया गया। उनकी जमानत याचिकाओं पर सुनवाई शुक्रवार को होगी।
घटना का विवरण
यह घटना बुधवार को तुर्कमान गेट के पास अतिक्रमण विरोधी अभियान के दौरान हुई, जब कथित तौर पर पत्थर फेंके गए थे। दिल्ली पुलिस ने उसी दिन एफआईआर दर्ज कर सभी पांच आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। अभियुक्त समीर और अदनान की ओर से अधिवक्ता नदीम खान ने पेशी दी, जबकि अरीब, कासिफ और कैफ की ओर से अधिवक्ता असद मिर्जा बेग ने प्रतिनिधित्व किया।
अदालत की कार्यवाही
न्यायिक हिरासत के नियमों के अनुसार, अधिवक्ता आबिद अहमद द्वारा सर्दियों के कपड़े उपलब्ध कराने की अनुमति के लिए दायर आवेदन को अदालत ने स्वीकार कर लिया। यह घटना दिल्ली उच्च न्यायालय के निर्देशों के बाद रामलीला मैदान के पास फैज-ए-इलाही मस्जिद के निकट एमसीडी द्वारा चलाए गए अतिक्रमण-विरोधी अभियान के दौरान घटी।
पुलिस की कार्रवाई
दिल्ली पुलिस ने तुर्कमान गेट से संबंधित पहला सीसीटीवी फुटेज साझा किया है, जिसमें घटना के दौरान फेज-ए-इलाही मस्जिद चौक का दृश्य दिखाई दे रहा है। फुटेज में पुलिस के आगे बढ़ने पर नकाबपोश लोग भागते हुए नजर आ रहे हैं, और पत्थरबाजों को पुलिस पर पत्थर फेंकते हुए भी देखा जा सकता है।
