दिल्ली-एनसीआर में हरित पटाखों की बिक्री की अनुमति, सुप्रीम कोर्ट का महत्वपूर्ण निर्णय

सुप्रीम कोर्ट का निर्णय
दिल्ली-एनसीआर में दिवाली के अवसर पर हरित पटाखों की बिक्री और उपयोग को सुप्रीम कोर्ट ने कुछ शर्तों के साथ मंजूरी दे दी है। लोग 18 से 21 अक्टूबर के बीच इन पटाखों का उपयोग कर सकेंगे। इसके साथ ही, अदालत ने केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और एनसीआर के राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों को 18 अक्टूबर से वायु गुणवत्ता सूचकांक की निगरानी करने का आदेश दिया है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इस निर्णय पर खुशी व्यक्त की और इस संबंध में दिल्ली सरकार की याचिका पर विचार करने के लिए सुप्रीम कोर्ट का आभार जताया।
ग्रीन पटाखों की विशेषताएँ
ग्रीन पटाखों को ऐसे पटाखे कहा जाता है जो पर्यावरण को कम नुकसान पहुँचाते हैं और जिनसे प्रदूषण का स्तर भी कम होता है। नेशनल इनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट के अनुसार, इन पटाखों में सामान्य पटाखों की तुलना में हानिकारक रसायनों की मात्रा कम होती है। सामान्य पटाखे हवा को दो से तीन दिन तक जहरीला बनाए रखते हैं, जबकि ग्रीन पटाखों से निकलने वाला धुआं, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड 30% कम होता है। इनका सीमित उपयोग वायु प्रदूषण को बढ़ने से रोकता है और ध्वनि प्रदूषण भी कम करता है। सामान्य पटाखों का शोर 160 डेसिबल तक हो सकता है, जबकि ग्रीन पटाखों का शोर 110 से 125 डेसिबल के बीच होता है।
ग्रीन पटाखों की प्रामाणिकता
प्रमाणन: यह सुनिश्चित करें कि पटाखे NEERI द्वारा प्रमाणित हैं और पेट्रोलियम एवं विस्फोटक सुरक्षा संगठन (PESO) द्वारा अनुमोदित हैं।
लाइसेंस प्राप्त विक्रेता: प्रामाणिकता और सुरक्षा के लिए लाइसेंस प्राप्त खुदरा विक्रेताओं या अधिकृत ऑनलाइन प्लेटफार्मों से खरीदारी करें।