दिल्ली-एनसीआर में दिवाली पर हरित पटाखों की सीमित अनुमति

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर में दिवाली के लिए हरित पटाखों के सीमित उपयोग की अनुमति दी है। 18 से 21 अक्टूबर तक सुबह और रात के समय पटाखे फोड़ने की अनुमति दी गई है। मुख्य न्यायाधीश ने पर्यावरण की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए संतुलित दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता पर जोर दिया। इसके साथ ही, केवल क्यूआर कोड वाले अनुमोदित पटाखों की बिक्री की अनुमति होगी। जानें इस आदेश के अन्य महत्वपूर्ण पहलुओं के बारे में।
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दिल्ली-एनसीआर में दिवाली पर हरित पटाखों की सीमित अनुमति

सुप्रीम कोर्ट का आदेश

दिल्ली-एनसीआर में दिवाली के अवसर पर सुप्रीम कोर्ट ने अस्थायी रूप से 18 से 21 अक्टूबर तक हरित पटाखों को फोड़ने की अनुमति दी है। यह अनुमति सुबह 6 से 7 बजे और रात 8 से 10 बजे के बीच लागू होगी। मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई ने 14 अक्टूबर, 2024 के उस आदेश का उल्लेख किया, जिसमें दिल्ली सरकार ने पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया था, जो बाद में पूरे एनसीआर में लागू हुआ।


पर्यावरण का ध्यान रखते हुए

मुख्य न्यायाधीश ने संतुलित दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता पर जोर दिया, यह सुनिश्चित करते हुए कि पर्यावरण की सुरक्षा से समझौता न हो। न्यायालय ने कहा कि हरित पटाखों के सीमित उपयोग की अनुमति दी जाएगी। इसके साथ ही, पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि वे गश्ती दल बनाएं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि केवल क्यूआर कोड वाले अनुमोदित पटाखे ही बेचे जाएं।


अन्य आदेश

सुप्रीम कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र के बाहर से आने वाले किसी भी पटाखे को अनुमति नहीं दी जाएगी। इसके अलावा, नकली या अनधिकृत पटाखों का कारोबार करने वाले विक्रेताओं के लाइसेंस को निलंबित करने का आदेश भी दिया गया है।