दिल्ली उच्च न्यायालय में लालू यादव की याचिका पर सुनवाई की संभावना
लालू यादव की याचिका पर सुनवाई
दिल्ली उच्च न्यायालय में सोमवार को राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के नेता लालू प्रसाद यादव द्वारा दायर की गई याचिका पर सुनवाई होने की उम्मीद है। इस याचिका में उन्होंने आईआरसीटीसी (भारतीय रेलवे खानपान एवं पर्यटन निगम) घोटाले से संबंधित विशेष अदालत के आदेश को चुनौती दी है, जिसमें उनके, उनकी पत्नी राबड़ी देवी, पुत्र तेजस्वी प्रसाद यादव और 11 अन्य के खिलाफ आरोप तय किए गए थे।
पूर्व केंद्रीय रेल मंत्री ने हाल ही में इस आदेश के खिलाफ उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। अदालत के सूत्रों के अनुसार, यह मामला 5 जनवरी को न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा के समक्ष सुनवाई के लिए रखा जाएगा। इससे पहले, 13 अक्टूबर को दिल्ली की एक अदालत ने आरोपियों के खिलाफ धोखाधड़ी, आपराधिक साजिश और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धाराओं के तहत आरोप तय किए थे।
लालू यादव के अलावा, अदालत ने प्रदीप कुमार गोयल, राकेश सक्सेना, भूपेंद्र कुमार अग्रवाल, राकेश कुमार गोगिया और विनोद कुमार अस्थाना के खिलाफ भी भ्रष्टाचार निवारण (पीसी) अधिनियम की धारा 13(2) के तहत आरोप तय किए। यह धारा लोक सेवक द्वारा आपराधिक कदाचार के लिए दंड से संबंधित है।
अदालत ने लालू प्रसाद, राबड़ी देवी, तेजस्वी, मेसर्स लारा प्रोजेक्ट्स एलएलपी, विजय कोचर, विनय कोचर, सरला गुप्ता और प्रेम चंद गुप्ता के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 420 (धोखाधड़ी) के तहत भी आरोप तय करने का निर्देश दिया था।
