दिल्ली उच्च न्यायालय में राजपाल यादव की दुबई यात्रा की अनुमति पर सुनवाई

राजपाल यादव की दुबई यात्रा के लिए अनुमति की मांग
दिल्ली उच्च न्यायालय ने अभिनेता राजपाल यादव द्वारा चेक बाउंस मामले में दायर एक याचिका पर शुक्रवार को पुलिस और एक निजी कंपनी से जवाब मांगा है। इस याचिका में यादव ने दिवाली समारोह में भाग लेने के लिए दुबई जाने की अनुमति मांगी है।
न्यायमूर्ति रवींदर डुडेजा ने इस मामले में दिल्ली पुलिस और मुरली प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड को नोटिस जारी किया है, और अगली सुनवाई 14 अक्टूबर को निर्धारित की गई है। यादव के वकील ने अदालत में बताया कि अभिनेता को 'बिहारी ग्लोबल कनेक्ट' नामक कंपनी ने दुबई में दिवाली कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया है।
उन्होंने यह भी कहा कि यादव 17 से 20 अक्टूबर तक विदेश यात्रा पर जाना चाहते हैं। यह याचिका यादव की लंबित पुनरीक्षण याचिका के संदर्भ में दायर की गई है, जिसमें उन्होंने चेक बाउंस मामले में निचली अदालत द्वारा दी गई सजा को चुनौती दी है।
उच्च न्यायालय ने पहले भी यादव को कई बार विदेश यात्रा की अनुमति दी है। पिछले वर्ष जून में, अदालत ने चेक बाउंस मामले में उनकी दोषसिद्धि को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया था, बशर्ते कि वह दूसरे पक्ष के साथ सौहार्दपूर्ण समझौते की संभावना तलाशने के लिए ईमानदार प्रयास करें।
उस समय, यादव के वकील ने कहा था कि यह एक फिल्म के निर्माण के लिए वित्तपोषण से संबंधित वास्तविक लेनदेन था। हालांकि, फिल्म बॉक्स ऑफिस पर असफल रही, जिसके कारण भारी वित्तीय नुकसान हुआ। वकील ने यह भी बताया कि यादव को पहले ही अन्य मामलों में लगभग तीन महीने की कैद हो चुकी है। यह मामला वर्तमान में दिल्ली उच्च न्यायालय के मध्यस्थता केंद्र में विचाराधीन है।