दिल्ली उच्च न्यायालय ने बीएफआई चुनावों पर रोक लगाने की याचिका पर नोटिस जारी किया

दिल्ली उच्च न्यायालय का निर्णय
दिल्ली उच्च न्यायालय ने भारतीय मुक्केबाजी महासंघ (बीएफआई) द्वारा 21 अगस्त को आयोजित होने वाले चुनावों की अधिसूचना पर रोक लगाने की याचिका पर बृहस्पतिवार को जवाब मांगा है।
न्यायमूर्ति मिनी पुष्करणा ने दिल्ली एमेच्योर बॉक्सिंग फेडरेशन की याचिका पर बीएफआई और केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया। एमेच्योर फेडरेशन ने बीएफआई की अंतरिम समिति द्वारा 21 अगस्त को चुनाव कराने के लिए एक अगस्त को जारी किए गए परिपत्र को रद्द करने की मांग की है।
अदालत ने कहा, “मामले की संवेदनशीलता और पक्षकारों की तात्कालिकता को देखते हुए, अगली सुनवाई पर याचिका पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा। पक्षकारों को अपनी दलीलें पूरी करने के लिए कहा गया है।”
न्यायमूर्ति पुष्करणा ने स्पष्ट किया कि बीएफआई चुनाव “वर्तमान रिट याचिका के परिणाम के अधीन” होंगे। मामले की सुनवाई को 18 अगस्त तक के लिए स्थगित कर दिया गया है।
इसके अलावा, एमेच्योर फेडरेशन ने बीएफआई के एक अगस्त के ईमेल को भी रद्द करने की मांग की है, जिसमें नए नियमों और विनियमों की जानकारी दी गई थी।
याचिका में अदालत से अनुरोध किया गया है कि वह बीएफआई के मौजूदा नियमों के अनुसार चुनाव कराने का आदेश दे और नए मतदान अधिकारी की नियुक्ति भी पहले से कर दी जाए। बीएफआई के पिछले पदाधिकारियों का कार्यकाल 2 फरवरी को समाप्त हो गया था। चुनाव पहले 28 मार्च को होने थे, लेकिन कानूनी विवादों के कारण प्रक्रिया में देरी हुई है।