दिल्ली उच्च न्यायालय ने पतंजलि के विज्ञापनों पर रोक लगाई
दिल्ली उच्च न्यायालय ने डाबर च्यवनप्राश के खिलाफ अपमानजनक विज्ञापन प्रसारित करने के मामले में पतंजलि पर रोक लगा दी है। न्यायमूर्ति मिनी पुष्करणा की पीठ ने डाबर की याचिका को स्वीकार करते हुए पतंजलि को विज्ञापन प्रसारित करने से रोका। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 14 जुलाई को तय की है। इस निर्णय के पीछे क्या कारण हैं, जानने के लिए पूरा लेख पढ़ें।
Jul 3, 2025, 11:27 IST
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पतंजलि के विज्ञापनों पर अदालत की रोक
दिल्ली उच्च न्यायालय ने डाबर च्यवनप्राश के खिलाफ अपमानजनक विज्ञापन प्रसारित करने के मामले में पतंजलि को बृहस्पतिवार को रोक लगा दी।
न्यायमूर्ति मिनी पुष्करणा की पीठ ने डाबर द्वारा पतंजलि के विज्ञापनों को रोकने के लिए दायर की गई अंतरिम याचिका को स्वीकार किया। न्यायमूर्ति पुष्करणा ने कहा, 'याचिका स्वीकार की जाती है।'
अदालत ने इस मामले की अगली सुनवाई के लिए 14 जुलाई की तारीख निर्धारित की है।