दिल्ली उच्च न्यायालय ने 'द ताज स्टोरी' फिल्म पर रोक लगाने की याचिका पर सुनवाई से किया इनकार
दिल्ली उच्च न्यायालय का निर्णय
दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को फिल्म 'द ताज स्टोरी' के प्रदर्शन पर रोक लगाने की मांग करने वाली जनहित याचिका की तात्कालिक सुनवाई से मना कर दिया। यह फिल्म शुक्रवार को रिलीज होने वाली है।
मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय और न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला की पीठ ने इस फिल्म को दिए गए प्रमाणन पर रोक लगाने और उसकी समीक्षा की मांग करने वाली याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार करते हुए कहा कि इसे रजिस्ट्री द्वारा सूचीबद्ध किए जाने पर ही सुना जाएगा।
याचिका में फिल्म के निर्माताओं से यह भी अनुरोध किया गया है कि वे सभी प्रचार सामग्री में एक प्रमुख अस्वीकरण शामिल करें, जिसमें यह स्पष्ट किया जाए कि फिल्म एक विवादास्पद कथा पर आधारित है और यह किसी निश्चित ऐतिहासिक तथ्य का दावा नहीं करती।
इसके अलावा, याचिका में यह भी मांग की गई है कि सभी राज्य एजेंसियों को निर्देश दिया जाए कि फिल्म के प्रदर्शन के दौरान कोई सांप्रदायिक घटना न हो।
इस जनहित याचिका में आरोप लगाया गया है कि फिल्म पूरी तरह से मनगढ़ंत तथ्यों पर आधारित है और इसमें राजनीतिक लाभ के लिए विशेष प्रकार का प्रचार किया गया है।
