दिल्ली उच्च न्यायालय का पुलिस और प्रशासन को शांति बनाए रखने का निर्देश

दिल्ली उच्च न्यायालय ने उत्तम नगर में बढ़ते सांप्रदायिक तनाव के संदर्भ में पुलिस और नागरिक प्रशासन को शांति और सुरक्षा सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। अदालत ने ईद के त्योहार से पहले आवश्यक कदम उठाने की बात कही है, ताकि कोई अप्रिय स्थिति उत्पन्न न हो। इसके साथ ही, राम नवमी के त्योहार तक सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने का भी आदेश दिया गया है। इस मामले की अगली सुनवाई 6 अप्रैल को होगी।
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दिल्ली उच्च न्यायालय का पुलिस और प्रशासन को शांति बनाए रखने का निर्देश

दिल्ली में सांप्रदायिक तनाव पर उच्च न्यायालय का आदेश

दिल्ली उच्च न्यायालय ने गुरुवार को उत्तम नगर में बढ़ते सांप्रदायिक तनाव को देखते हुए पुलिस और नागरिक प्रशासन को शांति और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए निर्देशित किया है। इस मामले की सुनवाई पहले बुधवार को मुख्य न्यायाधीश डीके उपाध्याय की अध्यक्षता में होनी थी, लेकिन इसे गुरुवार को अदालत में सूचीबद्ध किया गया। सुनवाई के दौरान, न्यायालय ने ईद से पहले शांति बनाए रखने और सुरक्षित माहौल सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठाने का आदेश दिया।


पीठ ने कहा कि क्षेत्र की पुलिस और नागरिक प्रशासन को कानून के तहत सभी आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देशित किया गया है ताकि स्थिति में कोई अप्रिय मोड़ न आए और ईद का त्योहार शांतिपूर्ण और गरिमापूर्ण तरीके से मनाया जा सके, जो संभवतः कल है। पुलिस की व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि सभी को सुरक्षा का अहसास हो। अधिकारियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि समाज के किसी भी वर्ग का कोई भी व्यक्ति ऐसी शरारत न करे जिससे अप्रिय स्थिति उत्पन्न हो सके। पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे ढिलाई न बरतें। दिल्ली में होने वाली घटनाओं का व्यापक प्रभाव पड़ता है। अदालत ने यह भी कहा कि राम नवमी के त्योहार तक सुरक्षा व्यवस्था को बनाए रखा जाना चाहिए। अब इस मामले की अगली सुनवाई 6 अप्रैल को होगी।