दिल्ली अदालत ने हत्या के प्रयास के मामले में तीन आरोपियों को बरी किया

दिल्ली की एक अदालत ने 2021 में हत्या के प्रयास के मामले में तीन आरोपियों को बरी कर दिया है। अदालत ने कहा कि अभियोजन पक्ष उनके खिलाफ कोई ठोस सबूत पेश नहीं कर सका। इस मामले में संजय कुमार, चेतन और रिंकू पर तन्मय सिंह की हत्या का प्रयास करने का आरोप था। जानें इस मामले की पूरी जानकारी और अदालत के निर्णय के पीछे के कारण।
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दिल्ली अदालत ने हत्या के प्रयास के मामले में तीन आरोपियों को बरी किया

दिल्ली की अदालत का महत्वपूर्ण निर्णय

दिल्ली की एक अदालत ने 2021 में हत्या के प्रयास के मामले में तीन आरोपियों को बरी कर दिया है। अदालत ने कहा कि अभियोजन पक्ष उनके खिलाफ उचित संदेह से परे अपराध साबित करने में असफल रहा है।


अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश भूपिंदर सिंह ने संजय कुमार, चेतन और रिंकू को बरी करने का आदेश दिया। इन पर तन्मय सिंह की हत्या का प्रयास करने का आरोप था।


अदालत ने 12 नवंबर को दिए गए अपने आदेश में कहा, "घायलों और सार्वजनिक गवाहों के प्रतिकूल बयानों को देखते हुए भारतीय दंड संहिता की धारा 307 (हत्या का प्रयास) और 34 (सामान्य इरादा) के तहत आरोपियों के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं है।"


अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने यह भी कहा, "मुझे यह मानने में कोई संकोच नहीं है कि अभियोजन पक्ष सभी उचित संदेहों से परे अभियुक्तों का अपराध साबित करने में असफल रहा है।"


अदालत ने यह भी उल्लेख किया कि अभियोजन पक्ष घटना और शिकायतकर्ता को लगी चोटों की प्रकृति को साबित करने में विफल रहा। अभियोजन के अनुसार, तीनों आरोपियों ने 13 अगस्त, 2021 को एक विवाद के बाद तन्मय सिंह पर हमला किया था। आरोप है कि संजय कुमार ने तन्मय को बुलाकर उस पर चाकू से कई वार किए, जिससे उसे गंभीर चोटें आईं। इस मामले में वजीराबाद पुलिस थाने में शिकायत दर्ज की गई थी।