दिलीप को 2017 के हमले मामले में अदालत ने किया निर्दोष घोषित
केरल की अदालत का फैसला
केरल की एक अदालत ने सोमवार को मलयालम फिल्म अभिनेता दिलीप को 2017 में हुए अभिनेता हमले के मामले में निर्दोष करार दिया। अभियोजन पक्ष उनकी कथित आपराधिक साजिश में भूमिका साबित करने में असफल रहा। हालांकि, अदालत ने छह अन्य आरोपियों को आपराधिक साजिश, गलत तरीके से बंधक बनाने, शील भंग करने के लिए हमला, अपहरण, निर्वस्त्र करने का प्रयास और सामूहिक बलात्कार का दोषी ठहराया। एर्नाकुलम जिला एवं प्रधान सत्र न्यायाधीश हनी एम वर्गीस ने सुबह 11 बजे अपना फैसला सुनाया।
दिलीप का बयान
फैसले के बाद, दिलीप ने उन सभी का आभार व्यक्त किया जिन्होंने पिछले नौ वर्षों में उनका समर्थन किया। उन्होंने आरोप लगाया कि उनके खिलाफ मामला एक आपराधिक साजिश का परिणाम था, जिसकी शुरुआत उनकी पूर्व पत्नी, अभिनेता मंजू वारियर ने की थी। दिलीप ने कहा कि एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी और उनकी टीम ने इस साजिश को अंजाम दिया, जिसमें मुख्य आरोपी और उसके सहयोगियों ने मिलकर एक झूठी कहानी बनाई और इसे मीडिया तथा सोशल मीडिया पर फैलाया। उन्होंने यह भी कहा कि इस प्रयास का उद्देश्य उनकी छवि और जीवन को नष्ट करना था, लेकिन अदालत में यह प्रयास विफल रहा।
साजिश का खुलासा
दिलीप ने कहा कि मुख्य अभियुक्त और उसके जेल साथियों ने मिलकर उनके खिलाफ एक झूठी कहानी गढ़ी। उन्होंने कुछ मीडियाकर्मियों के साथ मिलकर इस झूठी कहानी को सोशल मीडिया पर फैलाया। लेकिन अदालत में यह कहानी धरी की धरी रह गई। दिलीप ने कहा कि असली साजिश उनके खिलाफ थी और इन नौ वर्षों में उनकी छवि और जीवन को बर्बाद कर दिया गया।
