दहेमाजी नगर क्षेत्र में भूमि आवंटन के लिए कैबिनेट ने दी मंजूरी

भूमि आवंटन का निर्णय
गुवाहाटी, 1 अगस्त: राज्य कैबिनेट ने गुरुवार को दहेमाजी नगर क्षेत्र में 1,742 आदिवासी भूमिहीन परिवारों के लिए भूमि आवंटन को मंजूरी दी।
दहेमाजी नगर क्षेत्र की परिधि को 5 किमी से घटाकर 1 किमी किया जाएगा, ताकि उन गांवों में रहने वाले बड़े आदिवासी समुदाय को ध्यान में रखा जा सके, जिनके पास अपनी विरासती भूमि है। ये परिवार मुख्य रूप से मिशन बसुंधरा 2.0 में आवेदन जमा करने के लिए सीमित समय के कारण छूट गए थे।
दहेमाजी नगर क्षेत्र की परिधि में कमी के बाद, 1 किमी से 5 किमी के भीतर भूमि की स्वीकृति, मात्रा और प्रीमियम की दर को ग्रामीण क्षेत्र के रूप में माना जाएगा।
जो आदिवासी परिवार पहले आवेदन कर चुके हैं, उन्हें दहेमाजी नगर क्षेत्र की परिधि में कमी के माध्यम से एक बार की राहत प्रदान की जाएगी और वे 31 अक्टूबर, 2025 तक जिला आयुक्त के पास अपने आवेदन जमा कर सकते हैं।
कैबिनेट ने तिराप जनजातीय बेल्ट में अहोम, मातक, मोरान, चुतिया, गोरखा, चाय बागान और आदिवासी समुदायों को संरक्षित वर्गों की सूची में शामिल करने को भी मंजूरी दी है। ये समुदाय 2011 से पहले से भूमि पर कब्जा किए हुए हैं, और यह निर्णय असम भूमि और राजस्व विनियमन की धारा 160 के उप-धारा (2) के तहत लिया गया है।