त्रिपुरा में बलात्कार के मामले में 20 साल की सजा

त्रिपुरा के खोवाई जिले में एक अदालत ने बलात्कार के मामले में एक व्यक्ति को 20 साल की कठोर सजा सुनाई है। इस मामले में इंदिरानगर निवासी समीर कुरी पर 50,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। यदि वह जुर्माना नहीं चुकाता, तो उसे छह महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। यह मामला 2019 में दर्ज शिकायत के आधार पर शुरू हुआ था। जानें इस मामले की पूरी जानकारी।
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त्रिपुरा में बलात्कार के मामले में 20 साल की सजा

खोवाई जिले में अदालत का फैसला

त्रिपुरा के खोवाई जिले की एक अदालत ने एक व्यक्ति को छह साल पहले एक लड़की के साथ बलात्कार करने के मामले में 20 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई है। यह जानकारी पुलिस ने रविवार को साझा की।


जिला एवं सत्र न्यायालय के न्यायाधीश वी. पी. देबबर्मा ने शनिवार को इस मामले में निर्णय सुनाते हुए इंदिरानगर निवासी समीर कुरी पर 50,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया। यदि कुरी यह जुर्माना नहीं चुकाता है, तो उसे छह महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।


त्रिपुरा पुलिस के प्रवक्ता राजदीप देब ने बताया कि कुरी को 2019 में हुई घटना के संबंध में दर्ज शिकायत के आधार पर गिरफ्तार किया गया था। जांच अधिकारी ने गहन जांच के बाद आरोप पत्र दायर किया, जिससे मुकदमे की प्रक्रिया शुरू हुई।