तेलंगाना हाईकोर्ट का अनोखा फैसला: पत्नी की नपुंसकता के आरोप पर 90 लाख रुपये की मांग खारिज

तेलंगाना हाईकोर्ट ने एक अनोखे मामले में पत्नी द्वारा पति पर नपुंसकता का आरोप लगाते हुए 90 लाख रुपये के गुजारा भत्ते की मांग को खारिज कर दिया। अदालत ने महिला से सबूत पेश करने को कहा, लेकिन वह कोई ठोस प्रमाण नहीं दे सकी। कोर्ट ने कहा कि बिना सबूत के ऐसे गंभीर आरोपों को मान्यता नहीं दी जा सकती। जानें इस मामले की पूरी जानकारी और कोर्ट के निर्णय के पीछे की वजह।
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पति-पत्नी के विवाद का अनोखा मामला

तेलंगाना हाईकोर्ट का अनोखा फैसला: पत्नी की नपुंसकता के आरोप पर 90 लाख रुपये की मांग खारिज


पति-पत्नी के बीच विवाद अक्सर न्यायालयों तक पहुँचते हैं, लेकिन तेलंगाना हाईकोर्ट में हाल ही में एक ऐसा मामला सामने आया जिसने सभी को चौंका दिया। एक पत्नी ने अपने पति पर 'नपुंसक' होने का गंभीर आरोप लगाते हुए गुजारा भत्ता के रूप में 90 लाख रुपये की मांग की।


जब यह मामला अदालत में पहुँचा, तो एक महत्वपूर्ण सवाल ने स्थिति को बदल दिया।


मामले का विवरण

एक महिला ने अपने पति से तलाक के लिए याचिका दायर की थी। उसने अपनी याचिका में आरोप लगाया कि उसका पति नपुंसक है, जिसके कारण उनकी वैवाहिक जीवन में समस्याएँ उत्पन्न हो रही हैं। इसी आधार पर, उसने अपने और अपने बच्चे के भविष्य के लिए पति से 90 लाख रुपये के गुजारा भत्ते की मांग की।


यह मामला फैमिली कोर्ट से होते हुए तेलंगाना हाईकोर्ट तक पहुँचा। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनीं।


कोर्ट का निर्णय

सुनवाई के दौरान, हाईकोर्ट ने महिला से उसके आरोपों को साबित करने के लिए सबूत पेश करने को कहा। अदालत ने स्पष्ट रूप से पूछा कि क्या उसके पास कोई मेडिकल रिपोर्ट या ठोस सबूत है, जो यह साबित कर सके कि उसका पति वास्तव में नपुंसक है?


पत्नी इस सवाल का संतोषजनक उत्तर नहीं दे सकी और न ही कोई ठोस प्रमाण पेश कर पाई।


इस आधार पर, तेलंगाना हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय सुनाया। अदालत ने कहा कि केवल आरोप लगाने से कोई बात साबित नहीं होती। नपुंसकता जैसे गंभीर आरोप के लिए ठोस सबूत होना आवश्यक है। बिना किसी प्रमाण के, अदालत ऐसे आरोपों को मान्यता नहीं दे सकती।


अंततः, कोर्ट ने पत्नी की 90 लाख रुपये के गुजारे भत्ते की मांग को खारिज कर दिया और कहा कि निराधार आरोपों के आधार पर इतनी बड़ी राशि नहीं दी जा सकती।