तेलंगाना उच्च न्यायालय ने आईएएमसी के लिए भूमि आवंटन रद्द किया

तेलंगाना उच्च न्यायालय ने 'इंटरनेशनल आर्बिटेशन एंड मेडिटेशन सेंटर (आईएएमसी)' को दी गई भूमि आवंटन को रद्द कर दिया है। यह निर्णय अधिवक्ता कोटि रघुनाथ राव द्वारा दायर जनहित याचिका के आधार पर लिया गया। याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया कि सरकार ने अपने अधिकारों का दुरुपयोग किया है, जिससे सरकारी खजाने को वित्तीय नुकसान हुआ। जानें इस मामले की पूरी जानकारी और इसके संभावित प्रभाव।
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तेलंगाना उच्च न्यायालय ने आईएएमसी के लिए भूमि आवंटन रद्द किया

आईएएमसी के भूमि आवंटन पर उच्च न्यायालय का निर्णय

तेलंगाना उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को रायदुर्ग में 'इंटरनेशनल आर्बिटेशन एंड मेडिटेशन सेंटर (आईएएमसी)' को दी गई तीन एकड़ से अधिक भूमि के सरकारी आवंटन को रद्द कर दिया।


यह निर्णय न्यायमूर्ति के लक्ष्मण और न्यायमूर्ति के सुजाना की पीठ द्वारा अधिवक्ता कोटि रघुनाथ राव की जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान लिया गया। राज्य सरकार ने 2021 में आईएएमसी को 3.70 एकड़ भूमि निःशुल्क आवंटित की थी।


याचिकाकर्ता ने यह तर्क प्रस्तुत किया कि सरकार ने आपत्तिजनक आदेश जारी कर अपनी शक्तियों का दुरुपयोग किया है, जिससे सरकारी खजाने को भारी वित्तीय नुकसान हुआ है। उल्लेखनीय है कि पूर्व प्रधान न्यायाधीश एनवी रमना ने आईएएमसी की आधारशिला रखी थी।