तिरुपति लड्डू विवाद: सीबीआई ने चार लोगों को किया गिरफ्तार

तिरुपति लड्डू में मिलावट के आरोपों के चलते सीबीआई ने चार व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। जांच में घी की आपूर्ति में अनियमितताओं और फर्जी दस्तावेजों का खुलासा हुआ है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने भी हस्तक्षेप किया है। जानें इस विवाद की पूरी कहानी और सीबीआई की कार्रवाई के बारे में।
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तिरुपति लड्डू विवाद: सीबीआई ने चार लोगों को किया गिरफ्तार

तिरुपति लड्डू में मिलावट का मामला


सीबीआई के नेतृत्व में तिरुपति मंदिर के प्रसाद में मिलावट के मामले की जांच कर रही विशेष जांच टीम (SIT) ने चार व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। सभी आरोपियों को सोमवार को न्यायालय में पेश किया गया, जहां उन्हें 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।


अधिकारियों ने बताया कि सीबीआई की विशेष टीम ने श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर में भक्तों को दिए जाने वाले प्रसिद्ध तिरुपति लड्डू में मिलावट के आरोप में चार लोगों को पकड़ा है। गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों में रुड़की के भोले बाबा डेयरी के पूर्व निदेशक बिपिन जैन, पोमिल जैन, वैष्णवी डेयरी के सीईओ अपूर्व विनय कांत चावड़ा और एआर डेयरी के एमडी राजू राजशेखरन शामिल हैं।


घी की आपूर्ति में अनियमितताएं


सूत्रों के अनुसार, इन चारों को तिरुमाला लड्डू बनाने के लिए घी की आपूर्ति में अनियमितताओं के कारण गिरफ्तार किया गया। सीबीआई ने जांच में पाया कि घी की आपूर्ति के दौरान कई गंभीर उल्लंघन हुए हैं। इसके अलावा, वैष्णवी डेयरी के प्रतिनिधियों ने एआर डेयरी के नाम पर टेंडर प्राप्त किए थे।


फर्जी डॉक्यूमेंट से टेंडर हासिल करना


जांच में यह भी सामने आया कि वैष्णवी डेयरी ने टेंडर प्रक्रिया में हेराफेरी करने के लिए एआर डेयरी के नाम का उपयोग करते हुए फर्जी दस्तावेज और मुहरें बनाई थीं। वैष्णवी डेयरी द्वारा बनाए गए नकली रिकॉर्ड में यह दावा किया गया कि उसने रुड़की में भोले बाबा डेयरी से घी खरीदा है, जबकि उसके पास आवश्यक मात्रा में आपूर्ति करने की क्षमता नहीं थी। इसके बाद टीम ने तीन डेयरियों से चार व्यक्तियों को गिरफ्तार किया।


तिरुपति कोर्ट में पेशी


पुलिस ने सभी आरोपियों को तिरुपति कोर्ट में पेश किया, जहां से उन्हें 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।


भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी और वाईएसआरसीपी के राज्यसभा सांसद वाईवी सुब्बा रेड्डी की याचिकाओं पर सुनवाई के बाद, सुप्रीम कोर्ट ने 4 अक्टूबर को आदेश दिया कि लड्डू बनाने में जानवरों की चर्बी के इस्तेमाल के आरोप की जांच के लिए पांच सदस्यीय एसआईटी का गठन किया गया है, जिसकी निगरानी सीबीआई निदेशक करेंगे। इस टीम में केंद्रीय एजेंसी के दो अधिकारी, आंध्र प्रदेश पुलिस के दो और भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) के एक अधिकारी शामिल हैं।


सीबीआई की जांच की शुरुआत


सीबीआई ने पिछले साल इस मामले की जांच शुरू की थी। तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम (टीटीडी) को लड्डू बनाने के लिए प्रतिदिन 15,000 किलो गाय के घी की आवश्यकता होती है। तमिलनाडु की एआर फूड्स ने 320 रुपये प्रति किलो की दर से घी सप्लाई करने का टेंडर प्राप्त किया। 8 जुलाई को घी के आठ टैंकर आए और चार को जांच के लिए भेजा गया। 17 जुलाई को लैब रिपोर्ट में घी में अशुद्ध तत्वों की मौजूदगी की पुष्टि हुई।


आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने पिछले साल सितंबर में यह दावा किया था कि राज्य में वाईएस जगन मोहन रेड्डी के शासन के दौरान तिरुपति के लड्डू बनाने में जानवरों की चर्बी का इस्तेमाल किया गया था, जिससे एक बड़ा राजनीतिक विवाद उत्पन्न हुआ।