ताहिर हुसैन ने चिकित्सा कारणों से अंतरिम जमानत की अर्जी दाखिल की
ताहिर हुसैन की जमानत याचिका
आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन ने चिकित्सा कारणों के चलते एक महीने की अंतरिम जमानत के लिए स्थानीय अदालत में आवेदन प्रस्तुत किया है।
इस आवेदन में हुसैन ने अपनी सर्जरी और उसके बाद की चिकित्सा देखभाल का उल्लेख किया है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश समीर बाजपेयी की अदालत में दायर इस याचिका में हुसैन ने 20 मार्च से 20 अप्रैल तक जमानत देने की मांग की है, जो 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों से संबंधित मामले से जुड़ी है।
हुसैन 6 अप्रैल 2020 से न्यायिक हिरासत में हैं। उनके वकील द्वारा प्रस्तुत याचिका में कहा गया है, 'आवेदक (हुसैन) अंतरिम जमानत की मांग कर रहा है क्योंकि उसे हर्निया की समस्या है और उसे तुरंत सर्जरी की आवश्यकता है।'
इससे पहले, 2025 में, हुसैन को दिल्ली विधानसभा चुनाव के प्रचार के लिए पैरोल पर रिहा किया गया था। हालाँकि, उनकी हालिया नियमित जमानत याचिका 29 जनवरी, 2026 को खारिज कर दी गई थी। अदालत ने उनकी याचिका पर सुनवाई के लिए 19 मार्च की तारीख निर्धारित की है।
फरवरी 2020 में उत्तर-पूर्वी दिल्ली में हुए सांप्रदायिक दंगों में 53 लोगों की जान गई और 700 से अधिक लोग घायल हुए थे। हुसैन, कार्यकर्ता शरजील इमाम, खालिद सैफी और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र उमर खालिद उन 20 व्यक्तियों में शामिल हैं, जिन पर दंगों को भड़काने की साजिश में संलिप्त होने का आरोप है। इस मामले की जांच दिल्ली पुलिस की विशेष शाखा कर रही है।
