तमिलनाडु में कफ सिरप की बिक्री पर प्रतिबंध, बच्चों की मौत के बाद उठाया कदम

तमिलनाडु सरकार ने मध्य प्रदेश और राजस्थान में 11 बच्चों की मौत के बाद 'कोल्डरिफ' कफ सिरप की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया है। यह कदम बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी राज्यों को निर्देश दिया है कि दो वर्ष से कम आयु के बच्चों को खांसी और सर्दी की दवाएं न दी जाएं। जानें इस मामले में और क्या जानकारी सामने आई है।
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तमिलनाडु में कफ सिरप की बिक्री पर प्रतिबंध, बच्चों की मौत के बाद उठाया कदम

कफ सिरप की बिक्री पर रोक

तमिलनाडु सरकार ने मध्य प्रदेश और राजस्थान में 11 बच्चों की मृत्यु के बाद 'कोल्डरिफ' कफ सिरप की बिक्री पर रोक लगाने का निर्णय लिया है। खाद्य सुरक्षा और औषधि विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि एक अक्टूबर से इस सिरप की बिक्री पर प्रतिबंध लागू होगा।


निर्माण इकाई का निरीक्षण

यह सिरप चेन्नई की एक कंपनी द्वारा निर्मित किया जाता है। अधिकारी ने जानकारी दी कि पिछले दो दिनों में कांचीपुरम जिले के सुंगुवरचत्रम में दवा कंपनी की उत्पादन इकाई का निरीक्षण किया गया और नमूने एकत्र किए गए। यह कंपनी राजस्थान, मध्य प्रदेश और पुडुचेरी को दवाइयां सप्लाई करती है।


नमूनों की जांच

अधिकारी ने बताया कि नमूनों को सरकारी प्रयोगशालाओं में भेजा जाएगा ताकि यह जांचा जा सके कि उनमें डाइएथिलीन ग्लाइकॉल रसायन की उपस्थिति है या नहीं।


केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय का परामर्श

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बच्चों की मौत के मामलों को ध्यान में रखते हुए शुक्रवार को सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को एक परामर्श जारी किया। इसमें निर्देश दिया गया है कि दो वर्ष से कम आयु के बच्चों को खांसी और सर्दी की दवाएं न दी जाएं।