तमिलगा वेत्री कड़गम के सचिव की अग्रिम जमानत याचिका खारिज

मद्रास उच्च न्यायालय ने तमिलगा वेत्री कड़गम के नमक्कल जिला सचिव एन. सतीश कुमार की अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। न्यायमूर्ति एन. सेंथिलकुमार ने इस निर्णय के पीछे के कारणों पर प्रकाश डाला, जिसमें पार्टी के कार्यकर्ताओं के अनियंत्रित व्यवहार और सार्वजनिक संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने के गंभीर आरोप शामिल हैं। सरकारी वकील ने भी जमानत का विरोध किया, जिससे अदालत ने याचिका को अस्वीकार कर दिया। इस मामले में और क्या जानकारी सामने आएगी, जानने के लिए पढ़ें पूरा लेख।
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तमिलगा वेत्री कड़गम के सचिव की अग्रिम जमानत याचिका खारिज

मद्रास उच्च न्यायालय का निर्णय

मद्रास उच्च न्यायालय ने तमिलगा वेत्री कड़गम (TVK) के नमक्कल जिला सचिव एन. सतीश कुमार की अग्रिम जमानत याचिका को अस्वीकार कर दिया है।




न्यायमूर्ति एन. सेंथिलकुमार ने इस याचिका को खारिज करते हुए तीखी टिप्पणियां कीं। उन्होंने TVK के प्रमुख विजय के रोड शो के दौरान पार्टी नेतृत्व से सवाल किया कि वे कार्यकर्ताओं के अनियंत्रित व्यवहार, भीड़, तोड़फोड़ और सार्वजनिक संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने पर नियंत्रण क्यों नहीं रख पा रहे हैं।


 


सरकारी वकील एस. संतोष ने अग्रिम जमानत के खिलाफ कड़ा विरोध किया। उन्होंने अदालत को बताया कि सार्वजनिक संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने के मामले में जिला सचिव समेत TVK के कार्यकर्ताओं के खिलाफ 9 प्राथमिकियां दर्ज की गई हैं।




अदालत ने इन गंभीर आरोपों और सार्वजनिक संपत्ति को हुए नुकसान को ध्यान में रखते हुए जिला सचिव को अग्रिम जमानत देने से मना कर दिया।