ठाणे अदालत ने हत्या के आरोपी को संदेह का लाभ देते हुए बरी किया

ठाणे जिले की अदालत ने 2023 में अपने जीजा की हत्या के आरोपी को बरी कर दिया है। मुख्य गवाहों के अपने बयान से मुकर जाने के कारण अदालत ने संदेह का लाभ देते हुए यह निर्णय लिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने मौत का कारण चाकू से वार बताया, लेकिन बिना ठोस गवाही के आरोपी के खिलाफ कोई ठोस मामला नहीं बन सका। जानें इस मामले की पूरी जानकारी और अदालत के आदेश के पीछे की वजह।
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ठाणे अदालत ने हत्या के आरोपी को संदेह का लाभ देते हुए बरी किया

अदालत का निर्णय

ठाणे जिले की एक अदालत ने 2023 में अपने जीजा की हत्या के मामले में 28 वर्षीय आरोपी को बरी कर दिया। यह निर्णय मुख्य गवाहों के अपने बयान से मुकर जाने के कारण लिया गया।


हालांकि, पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने यह पुष्टि की है कि मृतक की मौत चाकू के वार से अत्यधिक रक्त बहने के कारण हुई, लेकिन अदालत ने कहा कि बिना ठोस गवाही के आरोपी के खिलाफ अपराध साबित नहीं किया जा सकता।


कल्याण अदालत के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एस जी इनामदार ने 19 मई को दिए गए आदेश में कहा कि अभियोजन पक्ष अपने मामले को 'उचित संदेह से परे' साबित करने में असफल रहा।


यह आदेश शनिवार को जारी किया गया। प्राथमिकी चार मई 2023 को दर्ज की गई थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि डोंबिवली के खंबालपाडा निवासी रमेश वेलस्वामी तेवर ने किसी विवाद के बाद अपने जीजा मरिकणी रामास्वामी तेवर की चाकू से हत्या कर दी।


आरोपी को पांच मई 2023 को गिरफ्तार किया गया और सुनवाई के दौरान हिरासत में रखा गया। हालांकि, सुनवाई के दौरान मृतक की पत्नी विजयलक्ष्मी और उसके दो भाई अपने बयान से मुकर गए।