झारखंड में हत्या के झूठे आरोप में जेल गए युवक को मिलेगा मुआवजा

झारखंड के रांची में एक युवक को हत्या के झूठे आरोप में चार महीने तक जेल में रहना पड़ा। हाल ही में, वह जिंदा लौट आया, जिसके बाद झारखंड उच्च न्यायालय ने उसे 5 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया। इस मामले में पुलिस की लापरवाही पर सवाल उठाए गए हैं। जानें इस चौंकाने वाली घटना की पूरी कहानी और इसके पीछे की सच्चाई।
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झारखंड में हत्या के झूठे आरोप में जेल गए युवक को मिलेगा मुआवजा

हैरान करने वाला मामला रांची से

The girl who went to jail for murder, returned alive, this incident of negligence will make your head dizzy


झारखंड के रांची से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जिसने सभी को हैरान कर दिया है। एक युवक, जिसे एक लड़की के हत्या के मामले में चार महीने तक जेल में रहना पड़ा, वह अब जिंदा वापस लौट आया है। झारखंड उच्च न्यायालय ने इस मामले में निर्दोष युवक को मुआवजे के रूप में 5 लाख रुपये देने का आदेश दिया है। अदालत ने पुलिस की जांच पर सवाल उठाते हुए कहा कि लापरवाही के कारण युवक को बिना किसी वजह के जेल में रहना पड़ा।


लड़की का लापता होना और शव की बरामदगी

यह मामला 2014 का है, जब रांची के चुटिया मोहल्ले की निवासी प्रीति 14 फरवरी को उत्तर प्रदेश से लापता हो गई थीं। दो दिन बाद, 16 फरवरी को पुलिस ने रांची टाटा रोड के बुंडू थाना क्षेत्र में एक युवती का अधजला शव बरामद किया। शव की पहचान प्रीति के रूप में हुई।


आरोपियों की गिरफ्तारी और प्रीति का लौटना

प्रीति के शव मिलने के बाद, रांची के अजीत कुमार सहित तीन युवकों को हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने आरोपियों पर युवती का अपहरण, गैंगरेप और शव को जलाने का आरोप लगाते हुए 15 मई 2014 को चार्जशीट दाखिल की। लेकिन कुछ समय बाद प्रीति सुरक्षित लौट आई, जिसके बाद कोर्ट के हस्तक्षेप से तीनों युवक जेल से रिहा हो गए।


मुआवजे की मांग

अजीत कुमार ने गलत आरोप में जेल जाने के बाद मुआवजे और दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए झारखंड उच्च न्यायालय में याचिका दायर की। सुनवाई के बाद, न्यायमूर्ति एसके द्विवेदी की पीठ ने युवक को मुआवजा देने का आदेश दिया।