झारखंड में बहू की हत्या के मामले में सास को मिली आजीवन कारावास की सजा

झारखंड के देवघर जिले की अदालत ने एक 60 वर्षीय महिला को अपनी बहू की हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। यह मामला तब सामने आया जब पीड़िता ने अपनी मृत्यु से पहले बयान दिया था, जिसमें उसने अपनी सास पर आग लगाने का आरोप लगाया था। अदालत ने त्वरित सुनवाई के बाद अपना फैसला सुनाया। जानें इस मामले की पूरी जानकारी और अदालत के निर्णय के पीछे की कहानी।
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झारखंड में बहू की हत्या के मामले में सास को मिली आजीवन कारावास की सजा

देवघर में अदालत का फैसला

झारखंड के देवघर जिले की एक अदालत ने शनिवार को 60 वर्षीय अनीता देवी को अपनी बहू की हत्या के आरोप में आजीवन कारावास की सजा सुनाई। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश-तृतीय राजेंद्र कुमार सिन्हा ने दोषी पर 10,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया।


मामले की जानकारी

अतिरिक्त सरकारी वकील अशोक कुमार राय ने बताया कि पीड़िता कविता देवी ने अपनी मृत्यु से पहले बयान दिया था, जिसके आधार पर 23 अप्रैल, 2022 को सारवां थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई।


घटना का विवरण

मृतका के अनुसार, उसकी सास के साथ झगड़ा हुआ था। इसके बाद वह अपने घर लौट गई, जहां सूखा भूसा रखा था। थोड़ी देर बाद, उसकी सास वहां आई और आग लगा दी, जिससे उसकी साड़ी में आग लग गई। वह मदद के लिए चिल्लाती रही, लेकिन कोई उसकी सहायता के लिए नहीं आया। कुछ लोगों ने आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। 10 मार्च, 2025 को आरोप-पत्र दाखिल किया गया, जिसके बाद अदालत ने त्वरित सुनवाई की और अपना फैसला सुनाया।