झारखंड की मंईयां सम्मान योजना: महिलाओं को मिलेगी वित्तीय सहायता

झारखंड सरकार ने महिलाओं के लिए 'मंईयां सम्मान योजना' की शुरुआत की है, जिसके तहत पंजीकृत महिलाओं को हर महीने 2500 रुपये की वित्तीय सहायता मिलेगी। इस योजना से 50 लाख से अधिक महिलाओं को लाभ होगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने हाल ही में लाभार्थियों को 5000 रुपये की सहायता प्रदान की। योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए कुछ आवश्यक दस्तावेज और पात्रता मानदंड हैं। जानें इस योजना के बारे में विस्तार से।
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झारखंड की मंईयां सम्मान योजना: महिलाओं को मिलेगी वित्तीय सहायता

मंईयां सम्मान योजना का परिचय

मंईयां सम्मान योजना: झारखंड सरकार ने प्रदेश की महिलाओं के लिए 'मंईयां सम्मान योजना' शुरू की है। इस योजना के तहत पंजीकृत महिलाओं को हर महीने 2500 रुपये और सालाना 30,000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। इससे 50 लाख से अधिक महिलाओं को लाभ मिलने की उम्मीद है। आज, सोमवार को, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने लाभार्थियों को दो महीने के लिए 5000 रुपये की वित्तीय सहायता दी।


पैसों का ट्रांसफर कब होगा

कब तक अकाउंट में आएंगे पैसे


एक रिपोर्ट के अनुसार, इस समारोह का आयोजन 28 दिसंबर 2024 को होना था, लेकिन पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के निधन के कारण इसे स्थगित कर दिया गया। मुख्यमंत्री ने नामकुम में एक भव्य कार्यक्रम में महिलाओं के बीच वित्तीय सहायता वितरित की। इस कार्यक्रम में तीन लाख से अधिक लाभार्थी शामिल हुए। लाभार्थियों को दिसंबर और जनवरी दोनों महीनों की किस्तें एक साथ दी गईं। आज, 6 जनवरी 2025 को, दोनों महीनों की किस्तें लाभार्थियों को प्रदान की गई हैं। यह राशि 11 जनवरी 2025 से उनके खातों में भेजी जाएगी।


लाभार्थियों के लिए आवश्यक दस्तावेज

लाभार्थी के पास ये डॉक्युमेंट्स होना जरूरी


लाभार्थियों के पास पीला, गुलाबी, सफेद या हरा राशन कार्ड में से कोई एक होना आवश्यक है। यदि किसी महिला के पास अपना राशन कार्ड नहीं है, तो वह अपने पति या पिता के राशन कार्ड का उपयोग कर सकती है। इसके अलावा, योजना के तहत पंजीकरण कराने वाली महिलाओं को आवश्यक दस्तावेज जमा करना अनिवार्य है, अन्यथा उनका आवेदन रद्द हो सकता है।


मंईयां सम्मान योजना का उद्देश्य

क्या है 'मंईयां सम्मान योजना'


झारखंड मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना को अगस्त 2024 में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा लॉन्च किया गया था। इस योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर और गरीब महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना है, जिसके तहत उन्हें हर महीने 2500 रुपये दिए जाएंगे। पिछले साल, इस योजना के तहत पंजीकृत महिलाओं को तीन किस्तों का पैसा मिल चुका है। झारखंड सरकार की इस योजना से 50 लाख से अधिक महिलाओं को लाभ मिल रहा है।


लाभार्थियों की पात्रता

किन महिलाओं को मिलेगा लाभ



  • महिला झारखंड की मूल निवासी होनी चाहिए।

  • 21 से 50 वर्ष की आयु की महिलाएं योजना का लाभ ले सकती हैं।

  • जिनकी पारिवारिक सालाना आय 300000 रुपये से कम है।

  • महिलाओं के पास बैंक खाता और आधार कार्ड लिंक होना आवश्यक है।

  • जिनके पास राशन कार्ड में से कोई एक कार्ड है, उन्हें योजना का लाभ मिलेगा।


लाभार्थियों की अस्वीकृति

किन महिलाओं को नहीं मिलेगा लाभ



  1. 50 वर्ष से अधिक आयु की महिलाएं इस योजना से वंचित रहेंगी।

  2. यदि घर में कोई सरकारी कर्मचारी है, तो महिला योजना की लाभार्थी नहीं होगी।

  3. यदि महिला या उसके परिवार का कोई सदस्य आयकर भरता है, तो वह योजना का लाभ नहीं ले सकेगी।