झारखंड उच्च न्यायालय ने जेएसएससी सीजीएल परीक्षा परिणामों पर रोक हटाने से किया इनकार

झारखंड उच्च न्यायालय ने जेएसएससी सीजीएल परीक्षा-2023 के परिणामों के प्रकाशन पर लगी रोक को हटाने से इनकार कर दिया है। मुख्य न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान और न्यायमूर्ति राजेश शंकर की खंडपीठ ने याचिका पर सुनवाई की, जिसमें परीक्षा के प्रश्नपत्र लीक होने का आरोप लगाया गया था। अदालत ने मामले की सीआईडी से अद्यतन स्थिति रिपोर्ट मांगी और याचिकाकर्ता ने सीबीआई जांच की मांग की। अगली सुनवाई 15 अक्टूबर को होगी।
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झारखंड उच्च न्यायालय ने जेएसएससी सीजीएल परीक्षा परिणामों पर रोक हटाने से किया इनकार

उच्च न्यायालय का निर्णय

झारखंड उच्च न्यायालय ने झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा-2023 के परिणामों के प्रकाशन पर लगी रोक को हटाने से इनकार कर दिया है।


मुख्य न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान और न्यायमूर्ति राजेश शंकर की खंडपीठ ने प्रकाश कुमार द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई की, जिसमें यह आरोप लगाया गया था कि परीक्षा के प्रश्नपत्र लीक हो गए थे, जिससे उम्मीदवारों का भविष्य खतरे में पड़ गया है।


पिछले साल 17 दिसंबर को उच्च न्यायालय ने परिणामों के प्रकाशन पर रोक लगाई थी। बृहस्पतिवार को, पीठ ने मामले की जांच कर रहे अपराध जांच विभाग (सीआईडी) से अद्यतन स्थिति रिपोर्ट मांगी।


याचिकाकर्ता ने मामले की सीबीआई जांच की मांग की है। इस मामले की अगली सुनवाई 15 अक्टूबर को होगी। यह परीक्षा 21 और 22 सितंबर को आयोजित की गई थी, जिसमें 3.04 लाख अभ्यर्थियों ने भाग लिया था।