झांसी में बेटी की हत्या के मामले में पिता और सौतेली मां को मिली आजीवन कारावास की सजा

झांसी में हत्या का मामला
झांसी जिले के ग्रामीण क्षेत्र में लगभग चार साल पहले अपनी बेटी की हत्या के मामले में दोषी ठहराए गए पिता और सौतेली मां को अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही उन पर 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।
सहायक सरकारी वकील राजेन्द्र रावत ने जानकारी दी कि 26 अगस्त 2021 को गुरसराय थाना क्षेत्र के कटरा मोहल्ले में रहने वाले अमित शुक्ला ने शिकायत दर्ज कराई थी कि उसकी नाबालिग बेटी खुशी खेलते समय अज्ञात व्यक्तियों द्वारा हत्या का शिकार हो गई।
इस मामले में पुलिस ने प्रारंभ में अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया था। लेकिन बाद में जांच में कुछ और तथ्य सामने आए।
जांच में यह पता चला कि अमित शुक्ला की पहली पत्नी की मृत्यु हो गई थी, जिससे उनकी एक बेटी खुशी थी। इसके बाद अमित ने आकांक्षा शुक्ला से दूसरी शादी की।
आकांक्षा को सौतेली बेटी पसंद नहीं थी, जिसके चलते दंपति ने खुशी की हत्या कर दी। पुलिस की जांच के बाद पति-पत्नी को आरोपी ठहराया गया।
मामले में आरोप सिद्ध होने पर, शुक्रवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायालय ने अमित शुक्ला और आकांक्षा शुक्ला को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।