जेल में बंद AAP विधायक मेहराज मलिक की मुख्यमंत्री से अपील

आम आदमी पार्टी के विधायक मेहराज मलिक, जो वर्तमान में हिरासत में हैं, ने जेल से मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से अपील की है कि वे डोडा जिले का दौरा करें। उन्होंने बाढ़ से हुए नुकसान का आकलन करने और राहत कार्यों की निगरानी करने का अनुरोध किया है। मलिक ने सेब उत्पादकों को हुए नुकसान पर भी चिंता जताई है। जानें इस मामले की पूरी जानकारी और विधायक की गिरफ्तारी के कारण।
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जेल में बंद AAP विधायक मेहराज मलिक की मुख्यमंत्री से अपील

जेल में बंद विधायक की अपील

जेल में बंद AAP विधायक मेहराज मलिक की मुख्यमंत्री से अपील

AAP विधायक मेहराज मलिक

आम आदमी पार्टी के विधायक मेहराज मलिक वर्तमान में हिरासत में हैं। उन्हें पब्लिक सेफ्टी एक्ट (PSA) के तहत गिरफ्तार किया गया है। इस बीच, विधायक ने जेल से एक संदेश भेजा है। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता अप्पू सिंह स्लाठिया ने बताया कि विधायक ने शनिवार को मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से अनुरोध किया कि वे डोडा जिले में उनके विधानसभा क्षेत्र का दौरा करें और बाढ़ से हुए नुकसान का आकलन करें।

स्लाठिया ने कहा कि मलिक ने जम्मू-श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग के बार-बार बंद होने पर भी चिंता व्यक्त की है। उनका कहना है कि इससे घाटी के सेब उत्पादकों को भारी आर्थिक नुकसान हुआ है। उन्होंने मुख्यमंत्री से अपील की है कि वे उनके विधानसभा क्षेत्र का दौरा कर राहत, पुनर्वास और मुआवजे के कार्यों की निगरानी करें।

विधायक की चिंता

स्लाठिया ने बताया कि मलिक, जो जम्मू-कश्मीर इकाई के अध्यक्ष भी हैं, ने कहा कि जम्मू-कश्मीर की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से सेब उद्योग और बागवानी पर निर्भर है, लेकिन इस वर्ष हाईवे बंद होने के कारण किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ा है।

प्रवक्ता ने यह भी कहा कि मेहराज मलिक ने अपने समर्थकों से धैर्य बनाए रखने की अपील की है। उन्होंने कहा कि यह कठिन समय भी बीत जाएगा।

मेहराज मलिक की गिरफ्तारी

मेहराज मलिक को 8 सितंबर को डोडा जिले में लोक व्यवस्था भंग करने के आरोप में पब्लिक सेफ्टी एक्ट (PSA) के तहत गिरफ्तार किया गया था। वर्तमान में वे कठुआ जिला जेल में हैं। उन्हें डोडा जिले में एक स्वास्थ्य केंद्र के स्थानांतरण को लेकर डोडा के डिप्टी कमिश्नर से हुई बहस के बाद गिरफ्तार किया गया था, जिसमें उन्होंने कथित तौर पर आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग किया था।

पब्लिक सेफ्टी एक्ट सरकार को 18 वर्ष से अधिक आयु के किसी भी व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए दो साल तक प्रशासनिक आधार पर हिरासत में रखने की अनुमति देता है।