जीएसटी सुधारों से उपभोक्ताओं को मिलेगी राहत, रोजमर्रा की चीजें होंगी सस्ती

22 सितंबर से लागू होने वाले जीएसटी सुधारों के तहत, उपभोक्ताओं को रोजमर्रा की वस्तुओं की कीमतों में राहत मिलने की उम्मीद है। दूध, दही, पनीर, और व्यक्तिगत देखभाल उत्पादों पर जीएसटी दरों में कमी की गई है, जिससे ये सभी सस्ते हो जाएंगे। इसके अलावा, जीवन रक्षक दवाओं और शैक्षिक सामग्री पर भी कर में कटौती की गई है। जानें कौन-कौन सी चीजें होंगी सस्ती और इसका आपके बजट पर क्या प्रभाव पड़ेगा।
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जीएसटी सुधारों से उपभोक्ताओं को मिलेगी राहत, रोजमर्रा की चीजें होंगी सस्ती

जीएसटी सुधारों का प्रभाव

देशभर में उपभोक्ताओं को रोजमर्रा की वस्तुओं की कीमतों में राहत मिलने की उम्मीद है, क्योंकि जीएसटी सुधार 22 सितंबर, सोमवार से लागू हो रहे हैं। खाद्य और पेय पदार्थों की कीमतों में काफी कमी आएगी, क्योंकि कुछ वस्तुओं पर जीएसटी दर को शून्य कर दिया गया है। इससे कई आवश्यक वस्तुओं की लागत में महत्वपूर्ण गिरावट आएगी। जिन वस्तुओं की कीमतें घटेंगी उनमें दूध, दही, पनीर, शैम्पू और साबुन के साथ-साथ एयर कंडीशनर, टीवी और बाइक भी शामिल हैं।


क्या-क्या होगा सस्ता?

पनीर, अल्ट्रा-हाई टेम्परेचर (UHT) दूध, पिज्जा ब्रेड, खाखरा, रोटी और पराठे अब 0% जीएसटी के दायरे में आएंगे, जिससे ये सभी के लिए सुलभ हो जाएंगे। जीवन बीमा पॉलिसियों और 33 जीवन रक्षक दवाओं को भी शून्य कर श्रेणी में रखा गया है। शैक्षिक सामग्री जैसे शार्पनर, क्रेयॉन, पेंसिल और नोटबुक भी कर-मुक्त होंगी। इसी तरह, व्यक्तिगत देखभाल की वस्तुएं जैसे बालों का तेल, शैम्पू, साबुन, टूथब्रश और शेविंग क्रीम अब 5% पर कर लगाए जाएंगे, जो पहले 18% था, जिससे ये काफी सस्ते हो जाएंगे।


जीएसटी सुधारों के मुख्य बिंदु

जीएसटी को दो स्लैब संरचना (5% और 18%) में सरल बनाया गया है।


जीएसटी सुधारों ने घरेलू आवश्यकताओं (साबुन, टूथपेस्ट, भारतीय ब्रेड) पर कर को 5% या शून्य कर दिया है, जिससे ये सस्ते हो गए हैं।


जीवन रक्षक दवाओं और चिकित्सा उत्पादों पर कर को 12% से शून्य या 5% तक कम किया गया है, जिससे स्वास्थ्य सेवाएं सस्ती होंगी।


दो पहिया वाहन, छोटी कारें, टीवी, एयर कंडीशनर और सीमेंट पर कर को 28% से 18% तक कम किया गया है, जिससे मध्यम वर्ग को राहत मिलेगी।


कृषि मशीनरी और सिंचाई उपकरणों पर कर को 12% से 5% तक कम किया गया है, जिससे खेती की लागत में कमी आएगी।


तंबाकू, पान मसाला, कार्बोनेटेड पेय और लक्जरी वस्तुओं पर कर 40% है।