जीएसटी में सुधार: नई दरों से व्यवसायों को मिलेगी राहत

जीएसटी में हालिया सुधारों के तहत नई कर दरों की घोषणा की गई है, जिससे व्यवसायों को राहत मिलेगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि यह सुधार प्रक्रिया पिछले साल से शुरू हुई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देशों के बाद जीएसटी को अधिक सुविधाजनक बनाने के लिए कदम उठाए गए हैं। नई दरें 22 सितंबर से लागू होंगी, जिससे लगभग 400 वस्तुओं पर कर दरें कम होंगी। यह सुधार देश के सभी 140 करोड़ लोगों को लाभ पहुंचाएगा।
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जीएसटी में सुधार: नई दरों से व्यवसायों को मिलेगी राहत

जीएसटी सुधार की शुरुआत

जीएसटी में सुधार की प्रक्रिया रातोंरात नहीं हुई, बल्कि इसकी नींव पिछले साल दिसंबर में जैसलमेर में हुई माल एवं सेवा कर परिषद की बैठक से पहले रखी गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को निर्देश दिया था कि जीएसटी को व्यवसायों के लिए अधिक सुविधाजनक बनाया जाए और कर दरों को युक्तिसंगत किया जाए। इस दिशा में तेजी से कदम उठाए गए।


सरल जीएसटी प्रणाली का निर्माण

इस सुधार के परिणामस्वरूप एक सरल जीएसटी प्रणाली का निर्माण हुआ, जिसमें कर की दरें कम की गई हैं। इससे कंपनियों के लिए अनुपालन का बोझ कम हुआ है और रोजमर्रा की उपयोग की लगभग 400 वस्तुओं पर कर दरें घटाई गई हैं। सीतारमण ने एक साक्षात्कार में कहा कि जीएसटी में सुधार का कार्य पहले से ही शुरू हो चुका था।


प्रधानमंत्री का योगदान

सीतारमण ने बताया कि जैसलमेर में हुई जीएसटी परिषद की बैठक से पहले प्रधानमंत्री ने उन्हें फोन किया था और कहा था कि जीएसटी को व्यवसायों के लिए सुविधाजनक बनाना आवश्यक है। उन्होंने यह भी कहा कि बजट के दौरान प्रधानमंत्री ने उन्हें याद दिलाया कि वे जीएसटी पर काम कर रही हैं।


मंत्री समूह की भूमिका

सीतारमण ने कहा कि मंत्री समूह पिछले डेढ़ साल से इस पर काम कर रहा था और उन्होंने रिपोर्ट तैयार करने में कड़ी मेहनत की। इसके बाद, उन्होंने निर्णय लिया कि जीएसटी के सभी पहलुओं की गहन समीक्षा की जानी चाहिए।


नए कर दरों का प्रभाव

वित्त मंत्री ने कहा कि जीएसटी परिषद ने पिछले सप्ताह चार स्लैब की जगह दो स्लैब करने का निर्णय लिया है। अब कर की दरें 5% और 18% होंगी, जबकि विलासिता की वस्तुओं पर 40% की विशेष दर लागू होगी। नई दरें 22 सितंबर से प्रभावी होंगी।


सुधार का व्यापक लाभ

सीतारमण ने कहा कि यह ऐतिहासिक जीएसटी सुधार 'लोगों के लिए सुधार' है और इससे देश के हर परिवार को लाभ होगा। इससे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सभी 140 करोड़ लोग प्रभावित होंगे।