जीएसटी में नई दरें लागू: शिकायत दर्ज करने के तरीके

22 सितंबर से जीएसटी की नई दरें लागू हो गई हैं, जिससे रोजमर्रा की वस्तुओं की कीमतें कम हुई हैं। यदि आपको जीएसटी में कटौती का लाभ नहीं मिल रहा है, तो आप टोल फ्री नंबर 1915 या वॉट्सऐप नंबर 8800001915 पर शिकायत दर्ज कर सकते हैं। जानें इस प्रक्रिया के बारे में और कैसे सरकार मूल्य निर्धारण पर नजर रख रही है।
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जीएसटी की नई दरें और शिकायत प्रक्रिया

22 सितंबर से नवरात्रि के पहले दिन, देशभर में जीएसटी की नई दरें लागू हो गई हैं। यदि आपको जीएसटी में कटौती का लाभ नहीं मिल रहा है, तो आप तुरंत शिकायत दर्ज कर सकते हैं। सरकार ने मंगलवार को जानकारी दी कि ग्राहक या उपभोक्ता टोल फ्री नंबर 1915 पर कॉल करके अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। इसके अतिरिक्त, आप वॉट्सऐप नंबर 8800001915 पर भी अपनी समस्या साझा कर सकते हैं।


केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (CBIC) ने बताया कि ग्राहक राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन (NCH) के टोल फ्री नंबर 1915 पर कॉल कर सकते हैं या 8800001915 पर वॉट्सऐप के जरिए अपनी शिकायत भेज सकते हैं। इसके अलावा, शिकायतें एकीकृत शिकायत निपटान प्रणाली (INGRAM) पोर्टल पर भी दर्ज की जा सकती हैं।


जीएसटी में सुधार के तहत अब चार स्लैब की जगह केवल दो स्लैब हैं, जो 5 प्रतिशत और 18 प्रतिशत हैं। पहले चार स्लैब में 5 प्रतिशत, 12 प्रतिशत, 18 प्रतिशत और 28 प्रतिशत शामिल थे। नई दरों के कारण रोजमर्रा की लगभग 99 प्रतिशत वस्तुओं की कीमतें कम हो गई हैं, क्योंकि पहले इन पर 18 प्रतिशत जीएसटी लगता था, जो अब घटकर 5 प्रतिशत हो गया है। कई वस्तुओं पर जीएसटी पूरी तरह से हटा दिया गया है।


सरकार जीएसटी में कटौती के बाद मूल्य निर्धारण पर नजर रख रही है। विभिन्न कंपनियों ने कहा है कि वे कीमतें कम करके ग्राहकों को जीएसटी में कटौती का लाभ दे रही हैं। हालांकि, सोशल मीडिया पर कुछ शिकायतें आई हैं कि कुछ कंपनियां जीएसटी की दरों में कमी के बावजूद ग्राहकों को लाभ नहीं दे रही हैं।