जीएसटी दरों में कटौती से उपभोक्ताओं को मिलेगा दिवाली का तोहफा

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जीएसटी दरों में कटौती की घोषणा की है, जिसका उद्देश्य उपभोक्ताओं को दिवाली पर राहत प्रदान करना है। आवश्यक वस्तुओं, स्वास्थ्य सेवा, कृषि और ऑटोमोबाइल पर जीएसटी दरों में कमी की गई है। इस सुधार से जीवन यापन की लागत में कमी आएगी और अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा। जानें इस महत्वपूर्ण निर्णय के बारे में और कैसे यह हर भारतीय को प्रभावित करेगा।
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जीएसटी दरों में कटौती से उपभोक्ताओं को मिलेगा दिवाली का तोहफा

महत्वपूर्ण जीएसटी सुधार की घोषणा

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को एक महत्वपूर्ण सुधार की घोषणा की, जिसका उद्देश्य परिवारों, किसानों, व्यवसायों और स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र को राहत प्रदान करना है। इस सुधार के तहत आवश्यक वस्तुओं, ऑटोमोबाइल, कृषि उत्पादों और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों पर वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) दरों में व्यापक कमी की गई है। इसे 'नेक्स्ट-जन जीएसटी सुधार' कहा गया है, जो देश के लिए एक ऐतिहासिक दिवाली उपहार के रूप में देखा जा रहा है और इससे जीवन यापन की लागत में कमी आने की उम्मीद है।


जीएसटी दरों में बदलाव

56वीं जीएसटी परिषद की बैठक में जीएसटी दरों को दो स्लैब में समेकित करने का निर्णय लिया गया है, जिसमें 5 प्रतिशत और 18 प्रतिशत शामिल हैं। दैनिक आवश्यक वस्तुओं जैसे कि बाल तेल, शैम्पू, टूथपेस्ट, साबुन, टूथब्रश और शेविंग क्रीम पर जीएसटी दर को 18 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत कर दिया गया है। इसी तरह, मक्खन, घी, पनीर, डेयरी स्प्रेड, पूर्व-पैक किए गए नमकीन, बर्तन, बच्चों के लिए फीडिंग बोतलें और नैपकिन पर भी जीएसटी दर को 12 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत कर दिया गया है।


स्वास्थ्य सेवा में राहत

स्वास्थ्य सेवा को अधिक सस्ती बनाने के लिए, जीएसटी परिषद ने व्यक्तिगत स्वास्थ्य और जीवन बीमा पॉलिसियों को जीएसटी से मुक्त कर दिया है, जिससे उनकी दर 18 प्रतिशत से शून्य हो गई है। थर्मामीटर, चिकित्सा ग्रेड ऑक्सीजन, डायग्नोस्टिक किट, ग्लूकोमीटर और सुधारात्मक चश्मों पर भी जीएसटी दर को 5 प्रतिशत कर दिया गया है, जिससे मरीजों और स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं पर बोझ कम होगा।


कृषि क्षेत्र को राहत

सरकार ने किसानों और कृषि क्षेत्र को राहत देने पर भी ध्यान केंद्रित किया है। ट्रैक्टर के टायर, ट्रैक्टर के पुर्जे और कृषि मशीनरी पर अब 5 प्रतिशत जीएसटी लगेगा, जो पहले 18 प्रतिशत या 12 प्रतिशत था। ड्रिप सिंचाई प्रणाली, स्प्रिंकलर, जैव कीटनाशक और सूक्ष्म पोषक तत्वों को भी 5 प्रतिशत स्लैब में लाया गया है, जिससे किसानों के लिए लागत में कमी आएगी।


ऑटोमोबाइल की कीमतों में कमी

ऑटोमोबाइल की कीमतें भी कम हो गई हैं, जिसमें पेट्रोल, LPG और CNG हाइब्रिड कारों पर जीएसटी दर को 28 प्रतिशत से घटाकर 18 प्रतिशत कर दिया गया है। डीजल हाइब्रिड कारों, तीन पहिया वाहनों, मोटरसाइकिलों और माल परिवहन वाहनों पर भी अब 18 प्रतिशत जीएसटी लगेगा।


शिक्षा क्षेत्र को भी राहत

शिक्षा क्षेत्र को भी राहत दी गई है। मानचित्र, चार्ट, ग्लोब, पेंसिल, शार्पनर, क्रेयॉन, एक्सरसाइज बुक और इरेज़र पर जीएसटी पूरी तरह से हटा दिया गया है, जिससे ये वस्तुएं कर-मुक्त हो गई हैं।


इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों पर जीएसटी में कमी

इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जैसे एयर कंडीशनर, टेलीविजन, मॉनिटर, प्रोजेक्टर और डिशवॉशर पर अब 18 प्रतिशत जीएसटी लगेगा, जो पहले 28 प्रतिशत था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि नए जीएसटी दरों का उद्देश्य हर भारतीय को लाभ पहुंचाना है। उन्होंने कहा, 'सामान्य जनता के लिए करों में काफी कमी आएगी। हमारे MSME और छोटे उद्यमियों को बड़ा लाभ मिलेगा। रोजमर्रा की वस्तुएं सस्ती होंगी और इससे अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा।'


प्रक्रिया सुधार और राजस्व प्रभाव

सरकार ने प्रक्रिया सुधार भी पेश किए हैं, जिसमें तीन कार्यदिवसों के भीतर स्वचालित पंजीकरण और प्रणाली आधारित जोखिम मूल्यांकन के माध्यम से तेज़ रिफंड शामिल हैं। जीएसटी दरों के समेकन से सरकार को 48,000 करोड़ रुपये का राजस्व प्रभाव होगा।