जासूसी के आरोप में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ज्योति मल्होत्रा की जमानत खारिज

सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ज्योति मल्होत्रा को जासूसी के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। हरियाणा की अदालत ने उनकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। पुलिस का दावा है कि मल्होत्रा पाकिस्तानी खुफिया एजेंसियों के संपर्क में थीं। जानें इस मामले की पूरी जानकारी और अदालत के निर्णय के बारे में।
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जासूसी के आरोप में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ज्योति मल्होत्रा की जमानत खारिज

ज्योति मल्होत्रा की गिरफ्तारी का मामला

ज्योति मल्होत्रा को न्यू अग्रसेन एक्सटेंशन से गिरफ्तार किया गया है, और उनके खिलाफ आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम और भारतीय न्याय संहिता के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस का कहना है कि पाकिस्तानी खुफिया एजेंसियां उन्हें अपनी संपत्ति के रूप में विकसित कर रही थीं।


अदालत का निर्णय

हरियाणा की एक अदालत ने बुधवार को मल्होत्रा को जमानत देने से इनकार कर दिया। उन्हें पिछले महीने जासूसी के संदेह में गिरफ्तार किया गया था। हिसार पुलिस ने 16 मई को उन्हें गिरफ्तार किया और बाद में अदालत ने उन्हें पांच दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया। रिमांड की अवधि समाप्त होने के बाद, पुलिस ने उनसे आगे की पूछताछ की, जिसके बाद अदालत ने उनकी हिरासत की अवधि चार दिन और बढ़ा दी। 26 मई को, उन्हें 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा गया।


गिरफ्तारी के कारण

मल्होत्रा की गिरफ्तारी का कारण यह है कि वह नवंबर 2023 से पाकिस्तानी उच्चायोग के कर्मचारी एहसान-उर-रहीम, जिसे दानिश के नाम से भी जाना जाता है, के संपर्क में थीं। भारत ने 13 मई को दानिश को जासूसी के आरोप में निष्कासित कर दिया था।