जयपुर में नगरीय निकाय चुनाव के दौरान विजय जुलूस पर रोक

जयपुर में नगरीय निकाय चुनाव 2026 के तहत विजय जुलूस पर रोक लगाने का आदेश जारी किया गया है। यह आदेश 13 से 25 सितंबर तक प्रभावी रहेगा, जिसका उद्देश्य कानून-व्यवस्था और लोक शांति बनाए रखना है। चुनाव की प्रक्रिया में मतदान 9 और 11 सितंबर को होगा, जबकि मतगणना 14 सितंबर को की जाएगी। जानें इस आदेश के उल्लंघन पर क्या कार्रवाई की जाएगी।
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जयपुर पुलिस का आदेश


जयपुर पुलिस आयुक्तालय क्षेत्र में नगरीय निकाय चुनाव 2026 के तहत एडिशनल कमिश्नर (कानून एवं व्यवस्था) डॉ. राजीव पचार ने विजय जुलूस निकालने पर प्रतिबंध लगा दिया है। यह आदेश 13 सितंबर से 25 सितंबर तक लागू रहेगा।


विजय जुलूस पर प्रतिबंध

आदेश के अनुसार, जयपुर पुलिस आयुक्तालय के अंतर्गत आने वाले नगरीय निकाय चुनाव में निर्वाचित सदस्य, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष किसी भी प्रकार का विजय जुलूस नहीं निकाल सकेंगे।


यह कदम कानून-व्यवस्था, लोक शांति और जान-माल की सुरक्षा को बनाए रखने के उद्देश्य से उठाया गया है।


आदेश की अवधि

जयपुर में नगरीय निकाय चुनाव के दौरान विजय जुलूस पर रोक


यह आदेश 13 सितंबर 2026 से 25 सितंबर तक प्रभावी रहेगा। प्रशासन ने चुनाव प्रक्रिया के दौरान शांतिपूर्ण, स्वतंत्र और निष्पक्ष माहौल बनाए रखने के लिए यह प्रतिबंध लगाया है।


मतदान और मतगणना की तिथियाँ

राजस्थान निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार, नगरीय निकाय चुनाव के पहले चरण का मतदान 9 सितंबर और दूसरे चरण का मतदान 11 सितंबर 2026 को होगा। मतगणना 14 सितंबर को प्रस्तावित है। इसके बाद 21 सितंबर को अध्यक्ष पद और 22 सितंबर को उपाध्यक्ष पद के लिए चुनाव होंगे।


उल्लंघन पर कार्रवाई

आदेश का पालन सुनिश्चित करने के लिए इसे पुलिस थानों, प्रमुख सार्वजनिक स्थानों, जिला निर्वाचन अधिकारी और जिला कलक्टर कार्यालयों के सूचना पट्टों तथा समाचार पत्रों के माध्यम से प्रचारित किया जाएगा।


यदि कोई व्यक्ति या समूह इस निषेधाज्ञा का उल्लंघन करता है, तो उनके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 223 के तहत कार्रवाई की जाएगी।