जयपुर में अवैध कॉलोनियों और दुकानों पर कार्रवाई

जयपुर विकास प्राधिकरण की कार्रवाई
जयपुर, 28 मई। जयपुर विकास प्राधिकरण (जेडीए) ने जोन-14 में लगभग 13 बीघा कृषि भूमि पर दो अवैध कॉलोनियों को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया है। शिवदासपुरा में व्यावसायिक उपयोग के लिए बने 20 अवैध दुकानों को सील करने की प्रक्रिया भी की गई। इसके अलावा, जोन-13 में दिल्ली रोड, ग्राम भानपुर कलां में सरकारी आम रास्ते को अतिक्रमण मुक्त किया गया।
अवैध कॉलोनियों का ध्वस्तीकरण
महानिरीक्षक पुलिस, कैलाश चन्द्र विश्नोई ने बताया कि जोन-14 के अंतर्गत ग्राम शिवदासपुरा में लगभग 5 बीघा निजी कृषि भूमि पर बिना जेडीए की अनुमति के अवैध कॉलोनी 'अरिहंत एनक्लेव' का निर्माण किया गया था। इस सूचना के आधार पर, जेडीए के राजस्व और तकनीकी स्टाफ ने प्रवर्तन दस्ते के साथ मिलकर जेसीबी मशीन और श्रमिकों की सहायता से अवैध निर्माण को ध्वस्त किया। इसी प्रकार, 'आदिनाथ कॉलोनी' के नाम से बनाई गई अन्य अवैध कॉलोनी को भी ध्वस्त किया गया।
व्यावसायिक अवैध दुकानों पर कार्रवाई
जोन-14 में व्यावसायिक प्रयोजन के लिए बेसमेंट और ग्राउंड फ्लोर पर बनी 20 अवैध दुकानों के निर्माण पर निर्माणकर्ता को नोटिस जारी किया गया था। जब निर्माणकर्ता ने अवैध निर्माण नहीं हटाया, तो जेडीए ने सक्षम स्तर से स्वीकृति प्राप्त कर कार्रवाई की। 28 मई 2025 को इन दुकानों के प्रवेश द्वारों को सील कर दिया गया।
सरकारी रास्ते को अतिक्रमण मुक्त करना
जेडीए ने जोन-13 में दिल्ली रोड, ग्राम भानपुर कलां में सरकारी आम रास्ते पर अतिक्रमण की सूचना मिलने पर कार्रवाई की। प्रवर्तन दस्ते ने जेसीबी मशीन और श्रमिकों की मदद से अतिक्रमण को हटाया। यह कार्यवाही मुख्य नियंत्रक प्रवर्तन आदर्श चौधरी की देखरेख में की गई।