जयपुर आयोग का महत्वपूर्ण निर्णय: क्रोमा को खराब AC की पूरी कीमत लौटाने का आदेश
जयपुर में उपभोक्ता आयोग का निर्णय
जयपुर। जयपुर जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए इलेक्ट्रॉनिक्स रिटेल ब्रांड क्रोमा (Croma) को निर्देश दिया है कि वह खराब एयर कंडीशनर (AC) को वापस ले और उपभोक्ता को उसकी पूरी कीमत लौटाए। यह निर्णय परिवादिया शालिनी सिंह के पक्ष में आया है, जिनका प्रतिनिधित्व अधिवक्ता उदित किरोड़ी ने किया।
शालिनी सिंह ने 7 जुलाई 2026 को आयोग में शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें उन्होंने खराब AC के लिए राहत की मांग की थी। सुनवाई के बाद, आयोग ने 15 अक्टूबर 2026 को अपना निर्णय सुनाया। आयोग के अध्यक्ष देवेंद्र मोहन माथुर और सदस्य पवन कुमार भारद्वाज ने क्रोमा को आदेश दिया कि वह खराब AC वापस लेकर उसकी पूरी राशि लौटाए।
निर्णय में तेजी
इस मामले में परिवाद दाखिल करने से लेकर निर्णय आने में लगभग 100 दिन लगे। इस त्वरित निर्णय ने उपभोक्ता को राहत प्रदान की है। अधिवक्ता उदित किरोड़ी ने आयोग के समक्ष कानूनी तर्क प्रस्तुत किए।
उपभोक्ता अधिकारों का संरक्षण
खराब इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद मिलने पर उपभोक्ता विक्रेता या संबंधित कंपनी से मरम्मत, उत्पाद बदलने या राशि वापस करने की मांग कर सकते हैं। यदि समाधान नहीं मिलता है, तो उपभोक्ता आयोग में शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। शालिनी सिंह के मामले में आयोग ने खराब AC की वापसी और पूरी राशि लौटाने का आदेश देकर उपभोक्ता अधिकारों के संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है।
