जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय में आप विधायक मेहराज मलिक की याचिका पर सुनवाई
आप विधायक की हिरासत पर उच्च न्यायालय का निर्णय
जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय ने हिरासत में लिए गए आम आदमी पार्टी (आप) के विधायक मेहराज मलिक द्वारा दायर याचिका को अंतिम सुनवाई के लिए 18 दिसंबर को सूचीबद्ध किया है। इस मामले में सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं ने अदालत के समक्ष अपने तर्क प्रस्तुत किए।
मलिक, जो कि आप की जम्मू कश्मीर इकाई के अध्यक्ष हैं, को 8 सितंबर को सार्वजनिक व्यवस्था भंग करने के आरोप में जन सुरक्षा अधिनियम (पीएसए) के तहत हिरासत में लिया गया था और उन्हें बाद में कठुआ जेल में रखा गया। उन्होंने 24 सितंबर को अपनी हिरासत को चुनौती देते हुए बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर की और 5 करोड़ रुपये के मुआवजे की मांग की।
आप के प्रवक्ता और अधिवक्ता अप्पू सिंह सलाथिया ने बताया कि, 'हमारे पक्ष का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता राहुल पंत ने अदालत में एक बजे तक अपने तर्क प्रस्तुत किए। उन्होंने हमारे मामले को विस्तार से रखा। न्यायाधीश ने हमारी बातों को ध्यान से सुना।' सलाथिया ने यह भी बताया कि अदालत ने मामले की सुनवाई को 18 दिसंबर तक स्थगित कर दिया है।
