जबलपुर हाईकोर्ट में 40 साल की सेवा के बाद प्रमोशन न मिलने का मामला

जबलपुर हाईकोर्ट में एक कर्मचारी ने 40 वर्षों की सेवा के बावजूद प्रमोशन न मिलने के मामले में याचिका दायर की है। याचिका में यह जानने की कोशिश की गई है कि किन कारणों से प्रमोशन नहीं दिया गया। जस्टिस एम एस भट्टी की एकलपीठ ने इस मामले में संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी किया है। अगली सुनवाई 27 जनवरी को होगी। जानें इस मामले की पूरी जानकारी और क्या है याचिकाकर्ता की मांग।
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जबलपुर हाईकोर्ट में 40 साल की सेवा के बाद प्रमोशन न मिलने का मामला

हाईकोर्ट में सुनवाई का मामला

जबलपुर
 एक कर्मचारी ने 40 वर्षों की सेवा के बावजूद प्रमोशन न मिलने के मामले में हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। इस मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस एम एस भट्टी की एकलपीठ ने प्रदेश राज्य सहकारी फेडरेशन के प्रबंध निदेशक और जबलपुर दुग्ध संघ को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। याचिका में यह जानने की कोशिश की गई है कि आखिर किन कारणों से कर्मचारी को प्रमोशन नहीं दिया गया।

मामले का विवरण

यह याचिका त्रिलोकी नाथ पांडे द्वारा मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में दायर की गई थी। पांडे ने बताया कि वे अप्रैल 1981 में दुग्ध संघ पनागर, जबलपुर में कॉपरेटिव एक्सटेंशन असिस्टेंट के रूप में नियुक्त हुए थे। उन्होंने अपनी सेवा के दौरान कई प्रशस्ति पत्र प्राप्त किए और उन पर कभी भी अनुशासनात्मक कार्रवाई नहीं हुई। इसके बावजूद उन्हें प्रमोशन नहीं मिला।

प्रमोशन का दावा

याचिकाकर्ता ने कहा कि उन्हें नियमों के अनुसार 10, 20, 30 और 40 साल की सेवा पूरी करने पर क्रमोन्नति मिलनी चाहिए थी। उन्होंने इस संबंध में संबंधित अधिकारियों को कई बार आवेदन भी दिए, लेकिन उनकी मांगों पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। अंततः, वह जुलाई 2021 में बिना प्रमोशन के सेवानिवृत्त हो गए।

कोर्ट का आदेश

याचिका में यह भी मांग की गई है कि उन्हें क्रमोन्नति के एवज में 20 प्रतिशत ब्याज सहित एरियर की राशि दी जाए। हाईकोर्ट ने इस मामले की सुनवाई करते हुए अनावेदकों को नोटिस जारी किया है। अगली सुनवाई 27 जनवरी को निर्धारित की गई है। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता नर्मदा प्रसाद चौधरी और अमित कुमार चौधरी ने पैरवी की।