छत्रपति संभाजीनगर में एआईएमआईएम पार्षद के अवैध निर्माण पर कार्रवाई

छत्रपति संभाजीनगर महानगरपालिका ने एआईएमआईएम पार्षद मतीन पटेल के आवास और अन्य संपत्तियों पर अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया है। पटेल पर नासिक टीसीएस मामले की आरोपी निदा खान को शरण देने का आरोप है। महानगरपालिका ने पहले नोटिस जारी किया था, जिसके बाद पटेल ने अदालत में स्थगन की याचिका दायर की, लेकिन उन्हें राहत नहीं मिली। इस कार्रवाई पर पूर्व सांसद इम्तियाज जलील ने आलोचना की है। जानें इस मामले की पूरी जानकारी।
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छत्रपति संभाजीनगर में एआईएमआईएम पार्षद के अवैध निर्माण पर कार्रवाई gyanhigyan

महानगरपालिका की कार्रवाई

छत्रपति संभाजीनगर महानगरपालिका ने बुधवार को ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) के पार्षद मतीन पटेल के निवास और अन्य संपत्तियों पर कथित अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया। अधिकारियों के अनुसार, मतीन पटेल पर नासिक टीसीएस मामले की आरोपी निदा खान को शरण देने का आरोप है। निदा खान को सात मई को छत्रपति संभाजीनगर से गिरफ्तार किया गया था, और पुलिस का दावा है कि पटेल ने उसे अपने घर में रखा था।


नोटिस और अदालत में कार्रवाई

नौ मई को महानगरपालिका ने पटेल की संपत्तियों पर अवैध निर्माण के लिए नोटिस जारी किया था, जिसमें उनसे 72 घंटे के भीतर स्पष्टीकरण मांगा गया था। नोटिस में चेतावनी दी गई थी कि यदि पटेल ने जवाब नहीं दिया, तो महानगरपालिका संपत्ति के संबंध में निर्णय लेने के लिए अधिकृत होगी। इसके बाद, पटेल ने अदालत में स्थगन आदेश के लिए याचिका दायर की, लेकिन उन्हें राहत नहीं मिली। महापौर समीर राजुरकर ने बताया कि बुधवार सुबह पुलिस सुरक्षा के बीच पटेल के घर, कार्यालय और दुकानों पर अवैध निर्माण को ध्वस्त किया गया।


राजनीतिक प्रतिक्रिया

मंगलवार रात, पूर्व एआईएमआईएम सांसद इम्तियाज जलील ने पटेल के परिवार से मुलाकात की और महानगरपालिका की कार्रवाई की आलोचना की। उन्होंने कहा, 'हमने अदालत से एक सप्ताह का समय मांगा था, लेकिन महानगरपालिका निर्माण गिराने में जल्दी कर रही है।' जलील ने आश्वासन दिया कि ध्वस्तीकरण के बाद वे मतीन और उसके परिवार के लिए एक नया घर बनाएंगे।


नगर निगम सदस्यता पर सवाल

महापौर राजुरकर ने कहा कि पटेल की पार्षद सदस्यता रद्द करने की प्रक्रिया भी शुरू की जाएगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि पटेल ने अवैध कार्य किए हैं, तो उनकी नगर निगम सदस्यता रद्द होनी चाहिए। महाराष्ट्र नगर निगम अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई है, जिसमें कहा गया है कि चुनाव के नामांकन पत्र में कोई जानकारी छिपाई नहीं जानी चाहिए।


निदा खान का मामला

निदा खान पर नासिक स्थित टीसीएस कार्यालय में कुछ महिला सहकर्मियों के कथित धार्मिक परिवर्तन और यौन उत्पीड़न से जुड़े आरोप हैं। पटेल को भी इस मामले में आरोपी बनाया गया है। नासिक पुलिस का विशेष जांच दल (एसआईटी) आईटी कंपनी की नासिक इकाई में उत्पीड़न के नौ मामलों की जांच कर रहा है। टीसीएस ने स्पष्ट किया है कि कंपनी किसी भी प्रकार के उत्पीड़न और जबरदस्ती को बर्दाश्त नहीं करती और नासिक कार्यालय में यौन उत्पीड़न के आरोपों में शामिल कर्मचारियों को निलंबित कर दिया गया है।