छत्तीसगढ़ शराब घोटाले में भूपेश बघेल के बेटे की 14 दिन की न्यायिक हिरासत

छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को एक विशेष PMLA अदालत ने 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। उन पर 2019 से 2022 के बीच एक बड़े शराब घोटाले में 1,000 करोड़ रुपये से अधिक की धनराशि को laundering करने का आरोप है। ED ने उन्हें 18 जुलाई 2025 को गिरफ्तार किया था। अदालत ने ED की हिरासत बढ़ाने की याचिका को खारिज कर दिया, जिससे यह मामला और भी जटिल हो गया है।
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छत्तीसगढ़ शराब घोटाले में भूपेश बघेल के बेटे की 14 दिन की न्यायिक हिरासत

भूपेश बघेल के बेटे की गिरफ्तारी

छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को एक विशेष PMLA अदालत ने 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। यह निर्णय तब लिया गया जब उनकी प्रवर्तन निदेशालय (ED) की हिरासत 22 जुलाई 2025 को समाप्त हो गई। अदालत ने ED की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें चैतन्य की हिरासत बढ़ाने की मांग की गई थी। उन पर 2019 से 2022 के बीच एक कथित शराब घोटाले में 1,000 करोड़ रुपये से अधिक की धनराशि को laundering करने का आरोप है।


गिरफ्तारी की प्रक्रिया

चैतन्य बघेल को 18 जुलाई 2025 को गिरफ्तार किया गया था और उन्हें ED की पांच दिन की हिरासत में रखा गया था, जो 22 जुलाई को समाप्त हुई। ED ने उनकी गिरफ्तारी की घोषणा करते हुए एक पोस्ट भी साझा किया और उन्हें रायपुर की विशेष PMLA अदालत में पेश किया। मंगलवार को अदालत ने ED की हिरासत बढ़ाने की याचिका को खारिज करते हुए चैतन्य को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया।


ED की कार्रवाई

ED ने चैतन्य बघेल को 18 जुलाई को उनके भिलाई स्थित घर से गिरफ्तार किया था। ED ने कहा, "ED, रायपुर ने 18.07.2025 को चैतन्य बघेल को शराब घोटाले के मामले में गिरफ्तार किया है, जो 2019 से 2022 के बीच हुआ था, PMLA, 2002 के प्रावधानों के तहत। उन्हें माननीय विशेष अदालत (PMLA), रायपुर में पेश किया गया।"