छत्तीसगढ़ में नन और आदिवासी युवक को जमानत, मानव तस्करी के आरोप

छत्तीसगढ़ में जमानत का मामला
छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में एक विशेष एनआईए अदालत ने दो कैथोलिक ननों और एक आदिवासी युवक को जमानत दी है, जिन पर मानव तस्करी और बलात्कारी धर्मांतरण के गंभीर आरोप लगाए गए थे। यह मामला तब सामने आया जब तीनों को दुर्ग रेलवे स्टेशन पर तीन आदिवासी लड़कियों को आगरा ले जाते समय गिरफ्तार किया गया था। इस घटना ने राजनीतिक और सामाजिक हलचल पैदा कर दी है, और इसे अल्पसंख्यकों के खिलाफ कार्रवाई के रूप में देखा जा रहा है।
विशेष अदालत ने शनिवार को जमानत का आदेश दिया, जिसे प्रधान जिला और सत्र न्यायाधीश सिराजुद्दीन कुरेशी ने सुनाया। उन्होंने शुक्रवार को अभियोजन और बचाव पक्ष की दलीलें सुनने के बाद अपना निर्णय सुरक्षित रखा था।
गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों में केरल की प्रीथी मैरी, वंदना फ्रांसिस और स्थानीय आदिवासी युवक सुकामन मंडावी शामिल हैं। इन्हें 25 जुलाई को दुर्ग रेलवे स्टेशन पर गिरफ्तार किया गया था। एक बजरंग दल के सदस्य की शिकायत पर कार्रवाई की गई थी, जिसमें कहा गया था कि ये तीनों नारायणपुर जिले से तीन आदिवासी लड़कियों को आगरा ले जा रहे थे।
गिरफ्तारी के बाद, उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया और मामला एनआईए अदालत को सौंपा गया। इस घटना ने पूरे देश में राजनीतिक हलचल पैदा कर दी है, खासकर केरल में। विपक्षी दलों ने इसे अल्पसंख्यकों के खिलाफ कार्रवाई बताया है। कांग्रेस के सांसदों ने संसद में इस मुद्दे को उठाया, और शुक्रवार को केरल से एक एआईसीसी प्रतिनिधिमंडल ने रायपुर जाकर ननों से मुलाकात की।
केरल में कई ईसाई संगठनों ने भी इन गिरफ्तारियों की कड़ी निंदा की है, इसे राजनीतिक साजिश और आदिवासी क्षेत्रों में मिशनरी कार्य पर हमला बताया है।
वकील गोपा कुमार ने कहा, "मानव तस्करी का मामला बीएनएस धारा 143 के तहत दर्ज किया गया था। हमने तर्क किया कि यह धारा इस मामले पर लागू नहीं होती। इसलिए, अदालत ने आज जमानत दी है। उन्हें भारत से बाहर जाने की अनुमति नहीं है और प्रत्येक को 50,000 रुपये का जमानत बांड भरना होगा। जमानत कुछ घंटों में दी जाएगी।"
#WATCH | Bilaspur, Chhattisgarh: Two Kerala nuns arrested in Chhattisgarh | Advocate Gopa Kumar says, "A case of human trafficking was registered under BNS section 143. We argued that this section cannot be applied to the case. So the court has granted bail today. They cannot go… pic.twitter.com/G0uEETx8w7
— ANI (@ANI) August 2, 2025
केरल के कांग्रेस विधायक वी.डी. सतीशन ने कहा, "हमें खुशी है कि उन्हें जमानत मिली। दुख की बात यह है कि वे पिछले 9 दिनों से जेल में थे। उन्होंने कोई अपराध नहीं किया, फिर भी उन्हें जेल में रखा गया... यह कई वर्षों से भाजपा शासित राज्यों में हो रहा है। पिछले 365 दिनों में 834 घटनाएं हुई हैं।"
#WATCH | Thiruvananthapuram: Two Kerala nuns arrested in Chhattisgarh get bail | Kerala LoP & Congress MLA VD Satheesan says, "We are happy to hear that they got bail. The sad thing is that they were imprisoned for the last 9 days. They have not committed any offence, but they… pic.twitter.com/NZZbUgEbN1
— ANI (@ANI) August 2, 2025