चूहा मारने के मामले में आरोपी को मिली बड़ी मुसीबत

बदायूं में चूहा हत्याकांड का मामला

बदायूं। मनोज नामक व्यक्ति ने चूहा मारने के बाद यह नहीं सोचा था कि उसकी यह हरकत उसे गंभीर कानूनी समस्याओं में डाल देगी।
सदर कोतवाली क्षेत्र में घटित इस चूहा हत्याकांड में मनोज को यह समझ नहीं आया कि चूहा मारने पर भी उसके खिलाफ मामला दर्ज हो सकता है।
घटना के बाद मनोज पुलिस हिरासत में आ गया और उसने स्वीकार किया कि वह चूहों से परेशान था, क्योंकि उसके घर का बहुत सारा सामान चूहों ने खराब कर दिया था। उसने बताया कि आर्थिक तंगी के कारण वह खुद भी मुश्किलों में था और चूहों ने उसके कपड़े भी बर्बाद कर दिए थे। इसलिए उसने चूहे को पत्थर से बांधकर नाले में फेंक दिया।
गुनाह कबूल करने के बाद मनोज ने माफी मांगी और कहा कि वह भविष्य में ऐसी गलती नहीं करेगा। पुलिस ने उसकी स्वीकारोक्ति के आधार पर एफआईआर दर्ज की, जिसके बाद चार्जशीट अदालत में पेश की गई। चार्जशीट तैयार करने में पुलिस को चार महीने का समय लगा। इस मामले में सात पर्चे काटे गए और अंततः 30 पेज की चार्जशीट दाखिल की गई।
घटना का विवरण: पिछले साल 25 नवंबर को मनोज ने अपने घर से चूहा पकड़ा और उसे नाले में डुबो दिया। इस दौरान पीएफए के विकेंद्र शर्मा ने उसे ऐसा करते देखा और पुलिस को सूचित किया। विकेंद्र ने मनोज के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की मांग की। पुलिस ने मनोज को गिरफ्तार कर कोतवाली ले गई।
इसके बाद चूहे का बरेली के आईवीआरआई में पोस्टमार्टम कराया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर विकेंद्र की शिकायत पर पशु क्रूरता अधिनियम के तहत मनोज के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। बाद में उसे कच्ची जमानत पर छोड़ दिया गया। मनोज घटना के पांच दिन बाद अदालत में पेश हुआ, जहां उसे जमानत मिल गई।
मनोज ने कहा कि उसे नहीं पता था कि वह चूहे को मारने के कारण इतनी बड़ी मुसीबत में फंस जाएगा। चूहा मारने के लिए कई दवाइयां उपलब्ध हैं, जिन्हें लोग अपने घरों में रखते हैं। चूहा उसे काफी समय से परेशान कर रहा था और उसके घर का जरूरी सामान भी खराब कर दिया था। उसकी बेटी को भी चूहे ने काट लिया था, जिसके इलाज में उसे काफी खर्च करना पड़ा।
छह महीने की सजा हो सकती है: जिला बार एसोसिएशन के महासचिव पवन कुमार गुप्ता ने बताया कि चार्जशीट में जिन धाराओं का उल्लेख है, वे जमानतीय अपराध हैं। इस अपराध के लिए आरोपी को छह महीने तक की सजा हो सकती है।
पशु क्रूरता अधिनियम के तहत कार्रवाई: सीओ सिटी आलोक मिश्रा ने बताया कि चूहा मारने के मामले में आरोपी के खिलाफ पशु क्रूरता अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई है और चार्जशीट दाखिल कर दी गई है।