चरस तस्करी में 10 साल की सजा, हिमाचल प्रदेश का मामला

हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में एक व्यक्ति को चरस तस्करी के आरोप में 10 साल की सजा सुनाई गई है। न्यायाधीश मोहित बंसल ने दिनेश कुमार को दोषी ठहराते हुए एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया। यह मामला 11 अप्रैल 2023 को शुरू हुआ, जब पुलिस ने एक सफेद कार की तलाशी ली और उसमें से 1.986 किलोग्राम चरस बरामद किया। जानें इस मामले की पूरी जानकारी और न्यायालय की कार्यवाही के बारे में।
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चरस तस्करी में 10 साल की सजा, हिमाचल प्रदेश का मामला

हिमाचल प्रदेश में चरस तस्करी का मामला

चंबा जिले के एक व्यक्ति को चरस तस्करी के आरोप में 10 साल की कठोर सजा सुनाई गई है। यह जानकारी बुधवार को एक पुलिस अधिकारी ने साझा की।


पुलिस ने बताया कि यह मामला 2023 का है। न्यायाधीश मोहित बंसल ने चंबा जिले के शुक्रा गांव के निवासी भगत राम के बेटे दिनेश कुमार को दोषी ठहराया और उसे 10 साल की सजा के साथ एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया।


अधिकारी ने कहा कि यदि दिनेश जुर्माना नहीं भरता है, तो उसे एक साल और जेल में बिताना होगा।


यह घटना 11 अप्रैल 2023 को हुई थी। सदर पुलिस थाने की एक टीम लखनपुर में वाहनों की नियमित जांच कर रही थी। दोपहर करीब ढाई बजे, उन्होंने बिलासपुर से आ रही एक सफेद कार को रुकने का इशारा किया।


जब पुलिस ने चालक से कार के कागजात दिखाने के लिए कहा, तो वह घबरा गया और सही जवाब नहीं दे पाया।


इस पर पुलिस को संदेह हुआ और उसने तीन गवाहों की मौजूदगी में कार की तलाशी ली। तलाशी के दौरान, पुलिस को चालक की सीट के नीचे एक हरे रंग का बैग मिला, जिसमें टेप से बंधे तीन प्लास्टिक पैकेट थे।


इन पैकेटों में से 1.986 किलोग्राम चरस बरामद किया गया। इसके बाद, सदर पुलिस ने स्वापक औषधि एवं मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम की धारा 20 के तहत मामला दर्ज किया।


अतिरिक्त जिला अभियोजक अभय गुप्ता ने मामले की पैरवी की और 16 गवाहों के साथ विस्तृत साक्ष्य पेश करके दिनेश कुमार को दोषी साबित किया।